ब्रैकिंग: जिले में धारा 144 लागू कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 बिलासपुर. जिला कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने होली से पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन तय करते हुए आदेश जारी कर दिया है। होली मिलन व सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। होलिका दहन में पूरे नियम का पालन कर 5 लोग उपस्थित रहेंगे। सभी पर्यटन स्थल आगामी आदेश तक बंद। सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंश व मास्क अनिवार्य। समस्त धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक खेलकूद मेला समारोह पर प्रतिबंध। विवाह, अंतिम संस्कार, दशगात्र में शर्तों के साथ 50 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। धरना रैली प्रदर्शन पर रोक। दोपहिया में दो और चार पहिया में चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। अन्य राज्यों से आने वाले हवाई रेल व सड़क मार्ग से आने वालों को सात दिन का होम क्वारांटाइन। डीजे नगाड़ा व अन्य म्यूजिक पर रोक। सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित। इसके अलावा कोविड 19 के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

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