अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया एक वर्ष का कारावास

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बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा  द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी गब्बु पिता अर्जुन बजारा निवासी अभाली (टाण्डा) जिला बड़वानी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 25000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 26.11.2015 को आबकारी उपनिरीक्षक नफीस खान को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दवाना पुल पर गब्बू नाम का एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर आ रहा है। सूचना पर विश्वास कर आबकारी दल के साथ ग्राम दवाना पुल पर गये तथा पंचान को तलब किया। थोडी देर बाद ठिकरी की ओर से एक मोटर सायकल आते दिखी, जिसे पंचान व फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा गया। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पता गब्बू पिता अर्जुन निवासी बंजारा निवासी अभाली (टाण्डा) जिला बड़वानी का होना बताया। मोटर सायकल की तलाशी लेने पर मोटरसायकल पर दो रबर ट्यूब रस्सी से पीछे की ओर बंधे थे जिसमे हाथ भट्टी मदिरा थी। दोनो ट्यूब में 60 बल्क लीटर मदिरा होना पाया। मौके पर शराब जप्त कर आरोपी उसके विरूद्ध अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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