गंजा को अवैध कब्जे में रखने वाले आरोपी को कारावास

सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल विशेष न्यायाधीष (स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985)म0प्र0 के न्यायालय में आरोपी यौगेश गुप्ता पिता दयाशंकर गुप्ता उम्र 29 वर्ष निवासी मराठीपुरा उप्रोज के पास तहसील मोहदा जिला हमीरपुर (उ.प्र.) को अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(ii)(बी) मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50000/- रूप्ये अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी धर्मेन्द्र सींग तारण, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला सागर द्वारा की गयी। जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 17.02.19 को पुलिस थाना केंट में पदस्थ उपनिरीक्षक यादवेन्द्र मरावी को सुबह लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि राजीवगांधी पार्क के पास अवैध गांजा ब्रिकी करने वाला यौगेश गुप्ता, काले बैग मे गांजा लेकर बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है और तत्काल रेड करने पर गांजा मिल सकता हैं। उक्त सूचना मिलने पर यादवेन्द्र मरावी ने सूचना मोबाइल एवं वायरलेस सेट से थाना प्रभारी एवं सीएसपी को दी। यादवेन्द मरावी साक्षीगणों के साथ लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रानिक तराजू लेकर घटनास्थल पर पहुचे घटनास्थल राजीवगांधी पार्क के पास एक व्यक्ति काले रंग का बैग लिये मिला जिसको घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा इस संबंध में दस्तयाब पंचनामा बनाया गया। उपनिरीक्षक यादवेन्द्र मरावी द्वारा आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास से काले रंग के बैग में मादक पदार्थ मिला जिसे सूंघकर, चखकर देखने पर गांजा होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी यौगेश के पास कुल 05 किलो ग्राम गांजा रखा होना पाया गया।मौके पर पंचनामा, जप्ती और अन्य विधिक कार्यवाही की गईा थाने वापिस आ कर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबत्द्ध किया गया मामला विवेचना में लिया गया. विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुये एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर होकर आरोपी यौगेश गुप्ता पिता दयाशंकर गुप्ता उम्र 29 वर्ष निवासी मराठीपुरा उप्रोज के पास तहसील मोहदा जिला हमीरपुर (उ.प्र.) को अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(ii)(बी) मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50000/- रूप्ये अर्थदण्ड से दण्डित किया। गंजा को अवैध कब्जे में रखने वाले आरोपी को कारावास.