मृत जवान की बेवा को व्यवहार न्यायालय जाने का निर्देश

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बिलासपुर. हाई कोर्ट ने मृत जवान के विभिन्न देयक के भुगतान को लेकर दो पत्नियों के मध्य उतपन्न विवाद पर याचिकाकर्ता को व्यवहार न्यायालय में वाद पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता श्रीमती राजकुमारी निवासी अमेठी यूपी का पति राम बहादुर सिंह 16 वी बटालियन धनोरा बीजापुर में प्रधान आरक्षक के पद में पदस्थ था। 17 सितंबर 2020 को उनका आकस्मिक निधन हो गया। पति की मौत के बाद पत्नी ने ग्रेज्युटी, पेंशन एवं अन्य देयकों के भुगतान हेतु आवेदन दिया। मृतक राम बहादुर सिंह द्वारा सर्विस बुक में श्रीमती निर्मला को नामिनी बनाये जाने के कारण विभाग ने आवेदिका को देयकों का भुगतान नही किया। इसके खिलाफ विवाहिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस पी सेम कोशी ने सुनवाई उपरांत याचिकाकर्ता को मृत कर्मचारी के देयक, पेंशन व अन्य लाभ प्राप्त करने व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिका को निराकृत किया है।

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