May 11, 2024

जिले में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य नया कार्य विभाजन

बिलासपुर. कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य पूर्व में किए गए समस्त कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए नये कार्य विभाजन का आदेश जारी किया है।  नये कार्य विभाजन के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को वित्तीय स्वीकृति के सीमा अंतर्गत अपर कलेक्टर (विकास) के रूप में विभिन्न विकास विभागों के लिए मध्य समन्वय स्थापित करना, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, उच्च शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, साक्षरता, अन्त्यवसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण (चेक हस्ताक्षर सहित) केवल नीतिगत नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी। कृषि, मत्स्य, पशु पालन एवं उद्यानिकी विभाग, सी.एस.आर., डी.एम.एफ., रेशन विभाग, हाथकरघा, खादी एवं ग्रामोद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, हरियर छत्तीसगढ़, जल संसाधन विभाग, जिला स्तरीय भूमि जलसंवर्धन समिति से संबंधित कार्य, खेल विभाग, पंचायत एवं समाज कल्याण, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य का दायित्व सौंपा गया है।

इसी प्रकार अतिरिक्त कलेक्टर राम अघारी कुरूवंशी को अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, जिला बिलासपुर में स्थित तहसीलों के छ.ग. भू राजस्व संहिता के तहत अपर कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जो धाराएं कलेक्टर को आबंटित है को छोड़कर) प्रकरणों एवं राजस्व पुस्त परिपत्र के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एवं छ.ग. भू राजस्व संहिता की धारा-115 के अंतर्गत अनुमति, जिला बिलासपुर मंे स्थित विभिन्न तहसीलों के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम एवं नगर पालिका अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण(पंचायत राज अधिनियम की धारा-91 के प्रकरणों को छोड़कर), अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार, जिला विवाह एवं विशेष विवाह अधिकारी, विभागीय जांच अधिकारी, वीडिया कान्फें्रसिंग से संबंधित एजेण्डा की समीक्षा, बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी होंगे।

इन विभागों के लिए होंगे अपर कलेक्टर 
अतिरिक्त कलेक्टर राम अघारी कुरूवंशी वित्त एवं स्थापना (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), नाजरात शाखा, जिला पंजीयक, परिवहन विभाग, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, उद्योग एवं व्यापक केंद्र, नगर तथा ग्राम निवेश, कृषि आदान शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), अल्प बचत एवं छ.ग. निक्षेपकों के संरक्षण नियम-2005 तथा संशोधित 2010, स्वास्थ्य विभाग एवं रेडक्रास, जनसंपर्क तथा स्वेच्छानुदान (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), मुख्यमंत्री सहायता कोष, वरिष्ठ लिपिक, सहायक वरिष्ठ लिपिक, अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक, भू अर्जन, भू बंटन, राजस्व आंकिक, राजस्व मोहर्रिर, राहत शाखा, पुनर्वास (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम अंतर्गत बीस हजार रूपये तक की आवर्ती व्यय की सीमा के स्वीकृति का अधिकार, प्रति माह अधिकतम पचास हजार रूपये तक की समस्त आकस्मिक व्यय की स्वीकृति, इससे अधिक के व्यय की नस्तियंा कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी। उप जिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों को यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), अधीक्षक सहायक अधीक्षक स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, देयकों की स्वीकृति (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), जिला कार्यालय स्तर के सहायक ग्रेड 2 एवं सहायक ग्रेड 3 तथा चतुर्थ श्रेणी के 30 दिवस तक के अर्जित अवकाश स्वीकृत करना एवं इससे अधिक अवधि के लिए नस्तियां स्वीकृतार्थ कलेक्टर को पेश करेंगे। शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत एवं पी.ओ.एल. की स्वीकृति (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत जिला बिलासपुर के अवैध उत्खनन के प्रकरणों को निराकरण। लीज स्वीकृतियों को छोड़कर खनिज शाखा के अन्य कार्य। नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही, जिले के सभी विभागों के निरीक्षण रोस्टर प्राप्त करना एवं उनका पालन करना। शस्त्र लायसेंसों का नवीनीकरण (जो समयावधि में पेश हुआ हो) तथा शस्त्र एवं आयुध अधिनियम के तहत संस्थित अपराधों के संबंध में अभियोजनों की स्वीकृति प्रदान करना। आवश्यक नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत होंगी। कानून व्यवस्था संबंधित वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार (नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तियां जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत होंगी) लायसेंस शाखा, रीडर शाखा, नजूल एवं नजूल के कार्याें का संपादन, सांख्य लिपिक, ज्युडिशियल क्लर्क, मीसाबंदी, व्यवहारवार-विभिन्न न्यायालयों मंे प्रचलित प्रकरणों में विभिन्न कार्यवाहियां जैसे प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, वादोत्तर प्रस्तुति, आदेश पालन सहित सभी कार्यवाहियां। भू अभिलेख शाखा, भू प्रबंधन का कार्य (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), भू अभिलेख शाखा के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक एवं अन्य कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारियों एवं जिला कार्यालय स्तर के कार्यालय सहायक ग्रेड 2 एवं 3 व भृत्य के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, निराकरण एवं अवकाश स्वीकृति (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), भू अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश भविष्य निधि, आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं समूह बीमा योजना का अंतिम निराकरण (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), भू अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 30 दिवस तक के अर्जित अवकाश स्वीकृत करना एवं इससे अधिक अवधि के लिए नस्तियां स्वीकृत कलेक्टर को पेश करेंगे। अनुपयोगी डेड स्टाक जो 25 हजार रूपये तक की कीमत का हो, के अपलेखन का कार्य, शासकीय कर्मचारियों के लिए वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना। सत्कार शाखा के कार्याें का पर्यवेक्षण, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, राजस्व अभिलेखागार, आंग्ल अभिलेखागार, परीक्षा शाखा, जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन एवं समीक्षा, मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं, मुख्यमंत्री राहत कोष एवं डॉ. खूबचंद बघेल विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), जनगणना (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), सहायक अधीक्षक विविध, राजस्व एवं सामान्य, खाद्य शाखा, धान खरीदी (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग (नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही को छोड़कर), नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन, सहकारिता, कोषालय, लोक निर्माण विभाग, श्रम विभाग, जेल विभाग, नगर निगम एवं नगर पालिका एवं नगर पंचायत, पुरातत्व एवं संस्कृति, नगर सेना, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय, उर्जा, गृह निर्माण मण्डल, विशेष प्रकोष्ठ, विशेष कक्ष, जनशिकायत, समय सीमा शाखा, आवक जावक शाखा, ई गवर्नेस संबंधी कार्य, लोक सेवा केंद्र, लोक सेवा गारंटी, शिकायत, पर्यावरण विभाग, महिला आयोग, राजभाषाा आयेाग, अ.जा., अ.ज.जा. आयोग, मानवाधिकार आयोग एवं अन्य आयोग, तृतीय लिंग व्यक्तियों के समस्याओं से संबंधित कार्य। कलेक्टर कान्फ्रंेस एवं राजस्व अधिकारियों की समीक्षा, बैठक की तैयारी एवं निर्णय के पालन की समीक्षा एवं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्याें का दायित्व सौंपा गया है।

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