गर्भवती को गृह नगर में न्यायाधीश परीक्षा देने की दी अनुमति

बेंगलुरु. कर्नाटक हाईकोर्ट ने दीवानी न्यायाधीश मुख्य परीक्षा देने की इच्छुक परीक्षार्थी को अपने गृह नगर मंगलुरु में परीक्षा देने की अनुमति दे दी है जो करीब 8 महीने की गर्भवती है और बेंगलुरु की यात्रा करने में असमर्थ है। हाईकोर्ट ने 57 न्यायाधीशों की भर्ती के लिए इस साल मार्च में परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी की थी। प्रारंभिक परीक्षा 23 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें 6,000 से अधिक परीक्षार्थियों में से 1,022 को बेंगलुरु में शनिवार और रविवार को होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया। दक्षिण कन्नड जिले के मंगलुरु की वकील नेत्रावती को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय में एक अनुरोध प्रस्तुत किया कि उन्हें जिले में ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाए क्योंकि वह गर्भवती होने के कारण स्वास्थ्य स्थितियों की वजह से बेंगलुरु की यात्रा करने में असमर्थ हैं।

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