December 20, 2021
हैंग ओवर कैफे अग्रसेन चौक में हुक्का पिलाते कोटपा एक्ट की कार्यवाही
बिलासपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारूल माथुर के द्वारा नशे एवं अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक मंजुलता बाज के मागदर्शन पर थाना प्रभारी महोदय सिविल लाईन शनिप रात्रे के द्वारा तत्काल टीम गठित कर मुखबिर सूचना की तस्दीक हैंग ओवर कैफे अग्रसेन चौक बिलासपुर रवाना किया गया lजहाँ हैंग ओवर कैफे अग्रसेन चौक बिलासपुर के संचालक सोनू मानिकपुरी के द्वारा बिना अनुमति के तंबाकुयुक्त हुक्का पिलाया जा था, जिसे गवाहों के समक्ष धारा 91 जा.फौ. का नोटिस जारी किया गया, जो कि संचालक के द्वारा नोटिस पर कैफे में तंबाकुयुक्त हुक्का पिलाने के संबध में कोई लायसेंस/दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अनावेदक के कब्जे से समक्ष गवाहान 04 नग हुक्का पॉट अलग अलग कलर के फ्लेवर 5 पैकेट 01 डिब्बा स्प्रिंग वॉटर 1 डब्बा पान सालसा 01 डब्बा पान रजनी कुल कीमती 15,290 रूपए को मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर, आरोपी के विरूदध कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया।