October 28, 2021
मारपीट के आरोपीगण दो-दो वर्ष का कठोर कारावास
टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 25.04.2014 को रात 11 बजे फरियादी मकुंदी थाना बल्देवगढ़ पर रिपोर्ट कर वापिस अपने घर हीरापुर जा रहा था तो ग्राम सुजानपुरा के आगे रेल्वे पुल के पास एक ट्रैक्टर आड़ा खड़ा था तब फरियादी ने अपनी मार्सल जीप बगल से निकालनी चाही तो आरोपीगण रमेश यादव, दशरथ यादव, सीताराम यादव व बिज्जनसिंह यादव ने फरियादी को रोक लिया। सभी आरोपीगण हाथों में लाठियां लिये थे। रमेश यादव ने फरियादी मकुंदी को लाठी मारी, श्यामलाल को आरोपी दशरथ ने लाठी मारी, आरोपी सीताराम ने कालूराम को लाठी मारी, आरोपी बिज्जनसिंह ने हल्के एवं गोरेलाल की मारपीट की जिससे फरियादीगण को चोटें आई। आरोपीगण मां बहन की बुरी-बुरी गालियां दे रहे थे। मौके पर दयाशंकर, जगन्नाथ ने बीच-बचाव किया। जाते समय आरोपीगण ने धमकी दी कि यदि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी मकुंदी ने घटना की शिकायत थाना बल्देवगढ़ में की। फरियादी की शिकायत के आधार पर आरक्षी केंद्र बल्देवगढ़ ने आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 116 / 2014 अंतर्गत धारा 341 , 323 , 324 , 506 , भा.द.वि. 1860 का पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में साक्ष्य के आधार पर धारा 325 भादवि का भी आरोप आरोपीगण पर लगाया गया। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित निर्णय में आरोपीगण को दोषी पाते हुए आरोपी दशरथ यादव को धारा 325 भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादवि में 04 माह का कठोर कारावास व 800/-(आठ सौ रूपये) के अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादवि में 200/- (दो सौ रूपये) के अर्थदण्ड और आरोपीगण रमेश यादव व सीताराम यादव को धारा 325/34 भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादवि में 04 माह का कठोर कारावास व 800/-(आठ सौ रूपये) के अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में एक माह के कठोर कारावास एवं 200/- (दो सौ रूपये) के अर्थदण्ड तथा धारा 341 भादवि में 200/- (दो सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती अंजलि अग्रवाल द्वारा की गई।