अवैध रूप से कट्टा लेकर घूमने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास
सागर. न्यायालय-श्रीमती निधि सक्सेना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रदीप उर्फ भपलू पिता रामगोपाल सोनी, उम्र 35 साल निवासी भानगढ़ जिला सागर को धारा 25(1)(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिल अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.05.2014 को रात्रि 10ः45 बजे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पेट्रोल पंप के आगे, कंजिया रोड पर एक व्यक्ति एक सफेद कार मे बैठा है जो देशी कट्टा, कारतूस लिये है। बेचने की फिराक में है सूचना पर रेड हेतु मय स्टाफ तथा गवाहन के साथ लेकर कंजिया रोड पर गये तो एक सफेद रंग की इंडिका कार में एक व्यक्ति बैठा मिला जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश तभी स्टाफ की मदद से उसे पकड़ा जिससे नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रदीप उर्फ भपूल बताया जिसकी तलाशी ली गयी तो दाये तरफ की पेंट की जेब में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस रखे मिला, कार की तलाशी ली तो कार की डिग्गी में एक देशी कट्टा 315 बोर का रखे मिला। अभियुक्त से कट्टा तथा कारतूस के लायसेंस के बारे मे पूछा तो लायसेंस न होना बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक देशी कट्टा 315 बोर का एवं एक कारतूस 315 बोर का जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त प्रदीप उर्फ भपलू के विस्द्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी प्रदीप उर्फ भपलू को धारा 25(1)(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।