बिलासपुर.  पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, अधिनियम 2004 (छ.ग. संशोधन अधिनियम, 2019) की धारा 9 की उपधारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा डाॅ. वंश गोपाल सिंह, कुलपति के अवकाश अवधि एवं प्रभार में पुनः उपस्थिति तक संभागायुक्त डाॅ. संजय अलंग को पंडित