सागर. नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी षिवम तिवारी थाना-षाहगढ़ को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा-366 भा.द.वि. के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाॅच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के
सागर. नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रूचि उर्फ यषवंत रैकवार थाना-केातवाली को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये, धारा-354 भा.द.वि. के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाॅच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,
सागर. सागर के बहुचर्चित मामले में आरोपी हेमंत उर्फ आशीष साहू द्वारा अन्य आरोपियो के साथ मिलकर षड़यंत्रपूर्वक जिलेटिन राड डेटोनेटर पटाखा की बारूद से एफ.एम.रेडियो को विस्फोटक बनाकर उसे पार्सल के द्वारा फरियादी के घर उसे जान से मारने की नियत से भेजकर उसके पुत्र डाक्टर की हत्या एवं अन्य 02 आहतगण को गंभीर
सागर. नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी रोहित पिता सोहन रजक थाना-रहली को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की घारा-366 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये का अर्थदंड एवं धारा-376(2)(एन) के तहत
सागर. नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी पंकज चौधरी को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की घारा-376(1) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-/रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा
सागर. बलात्कार करने वाले आरोपी हरिकेश अहिरवार पिता किशोरी अहिरवार थाना-बहेरिया को विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा-376(1) भादवि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4 में दोषसिद्व पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम
सागर. नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पप्पू उर्फ तुलसीराम पिता नन्हेभाई सकवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तह. देवरी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-9/10 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड एवं
बिलासपुर/अनिश गंधर्व. छेडख़ानी के आरोपी युवक जमानत पर रिहा होने के बाद युवती व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। युवके आंतक से भयभीत युवती व उसकी मां नेे कलेक्टर से गुहार लगाई है। कोटा क्षेत्र के गांव खुरदुर में रहने वाली 18 वर्षीय युवती से गांव के एक युवक
सागर. मूकबधिर के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.दवि की धारा-354 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-/रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक(अभियोजन) श्री धमेन्द्र सिंह तारन
सागर. मारपीट एवं संपत्ति को क्षति पहुॅंचाने वाले आरोपी नरेन्द्र पिता मिहीलाल अहिरवार थाना-खुरई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई जिला-सागर आरती आर्य की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये आरोपी को भा.द.वि. की धारा-327 के अंतर्गत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड एवं धारा-427 के अंतर्गत 500/-रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित
सागर. नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी केशव पाठक पिता ब्रजबिहारी पाठक थाना-रहली को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा- 457 भादवि के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-354 भा.द.वि. के तहत 03 वर्ष का सश्रम
सागर. नाबालिग से बलात्काऱ करने वाले आरोपी इंद्र सेन पिता गुलझारी सेन, उम्र करीब 26 वर्ष, थाना शाहगढ़ को न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश तहसील-बंडा जिला-सागर आर.पी.मिश्र की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये आरोपी को भा.दं.सं. की धारा-366 के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/- रूपये का अर्थदंड एवं धारा 376-(2)(आई) के तहत 20
सागर. लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चक्रेश पिता खुशालचंद जाटव आयु-25 साल, निवासी-मछरयाई, थाना मोतीनगर, को न्यायालय -विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला-सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये आरोपी को भा.द.वि. 1860 की धारा 354 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास 500/-रूपये अर्थदण्ड,
रायपुर. मासूम बच्ची के साथ रेप गैंगरेप के आरोपी भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के बचाव में भाजपा के द्वारा किए जा रहे बयानबाजी की निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा का चरित्र ही अपराधियों को संरक्षण देना अपराधियों को बचाना है मासूम बच्ची के साथ रेप गैंगरेप के आरोपी
बिलासपुर. रात्रि में घर घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को पकड़ने में पचपेड़ी पुलिस को मिली सफलता घटना दिनांक से फरार था आरोपी पचपेड़ी पुलिस ने बताया कि प्रार्थी माधव मनहर पिता दर्शन मनहर ग्राम बोहारडीह थाना पचपेड़ी ने दिनांक 17.10.22 को थाना पचपेड़ी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात्रि करीबन 9:00 बजे अपने घर
सागर. डकैती सहित महिला की हत्या़ करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश तह. रहली जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये आरोपीगण मिथुन कुचबदिया, दानिश शाह, बहादुर सिंह को भा.दं.सं. की धारा-396 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्ड , आरोपी सोनल जैन को भादवि की धारा-412 के तहत 10 वर्ष
सागर. बलात्कार करने वाले आरोपी श्याम पिता कूरे धानक निवासी-ग्राम जनमापुर परासिया थाना-रहली जिला-सागर को द्वतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) श्री आर. प्रजापति तहसील-रहली जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा-376(3), 376(2)(एन) भादवि सहपठित धारा- 5(एल)(एन) /6 पाक्सों एक्ट 2012 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं जुर्माने से दंडित
सागर. गाली गलौच एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी कमलेश सौर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,श्रीमती ज्योत्सना तोमर तहसील-बंडा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा- 323 भादवि के तहत 03 माह का सश्रम करावास एवं 500 रू. जुर्माना तथा धारा- 325 भादवि के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं
बिलासपुर. कोटा पुलिस द्वारा मो.सा. चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार प्रार्थी संतोष कुमार मेहर ग्राम साजापाली थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 04.10.22 के प्रातः 9:00 बजे अपने घर ग्राम सजापाली से राजमिस्त्री का काम करने गौशाला कॉलोनी कोटा के प्रशांत गुप्ता के घर आया था ।उसके मकान के सामने अपने
बिलासपुर. तलवार से हमला करने वाला आरोपी सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में नल का सार्वजनिक टुल्लू पंप नही होने की बात पर हुआ था विवाद मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी को पुलिस ने धरदबोचा आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तलवार किया गया जप्त आरोपियो को गिरफतार कर न्यायालय किया गया पेश