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नाबालिग बालिका से बलात्‍संग के आरोपी को आजीवन कारावास

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि घटना दिनांक 18/03/2020 की सुबह 09:00 बजे पीडि़ता की मॉं अपने खेत पर गई थी और उसके साथ उसकी पुत्री भी गई थी  उसकी 07 वर्षीय छोटी पुत्री (पीडि़ता) खेलने के लिए गई थी। खेत पर काम करने के दौरान गांव के लोग पीडि़ता

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना खरगापुर में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि दिनांक 09/04/2017 को दिन के 12:00 बजे उसकी बच्‍ची (पीडि़ता) उम्र 17 वर्ष अपनी दादी से दुकान जाने की कहकर दुकान पर गई थी, कोई अज्ञात व्‍यक्ति बहला-फुसलाकर

नाबालिग बालिका से बलात्‍संग के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना मोहनगढ़ में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि उसकी लड़की (पीडि़ता) दिनांक 08/02/2017 को समय 10-11 बजे सुबह कपड़ा सिलवाने का कहकर गांव में गयी थी जो घर वापिस नहीं आई एवं रिश्‍तेदारी में तलाश करने पर

धारदार हथियार से चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 30.06.2018 को बृजेन्द्र वंशकार ने इस आशय की देहाती नालसी रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम मुहारा में रहता है तथा मजदूरी करता है उसका और उसके चाचा अनंतराम का पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। शाम को जब वह मजदूरी करके घर आया

नाबालिग छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया अभियोक्त्री(पीडि़ता) ने अपने पिता व चाची के साथ थाना बड़ागांव में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह अपनी बकरियां चराने के लिये बरखोरा पहाड़ी पर गयी थी, बकरियां चर रही थी और वह बैठी हुयी थी इतने में अभियुक्त

नाबालिग को अपहृत कर बलात्संग के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुये मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना बुड़ेरा में इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 11.04.2017 को वह बड़ागांव गया था तथा अभियोक्त्री एवं पत्नि को घर छोड़ गया था। जब लौटकर 12:00 बजे घर वापिस आया तो

मारपीट के आरोपीगण न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 06/08/2015 को फरियादी/आहत संजय खरे ने समय करीब रात्रि 08:30 बजे रवि के ठेला के पास आरोपी ईदरीश से, उसके दिये हुये सात हजार रूपये मांगे तो आरोपी टाल-मटोल करने लगा। इसी बीच आरोपी मोनू, सोनू, सलीम भी आ गये जिनके आते ही

मारपीट के आरोपियों पर न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि सूचनाकर्ता राम कुशवाहा ग्राम सिमरिया थाना जतारा का निवासी है, उसकी ससुराल ग्राम बनियानी में है। उसके सास-ससुर ने उसके बीबी, बच्‍चों सहित ग्राम बनियानी में उनकी सेवा करने के लिये बुला लिया था, जिससे ग्राम बनियानी के लोग उससे बुराई मानते हैं। दिनांक

हत्‍या के आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अभियोजन तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी भरतसिंह ने दिनांक 28.11.2015 को 11:30 बजे पुलिस थाना, ओरछा में उपस्थित होकर इस आशय की नामजद रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम टपरन रजपुरा का रहने वाला है, खेती किसानी का काम करता है।

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि पीडि़ता ने दिनांक 01.07.2019 को चौकी जेवर थाना चंदेरा में आकर एक लिखित आवेदन इस आशय का पेश किया कि दिनांक 30.06.2019 को उसके पिता घर के पीछे भैंस के पास लेटे थे, उसकी मां और बड़ाभाई मजदूरी करते हैं व छोटा भाई दूसरों

नाबालिग से बलात्‍संग के आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 03.09.2019 को दिन के 2 – 3 बजे के लगभग पीडि़ता उम्र 14 वर्ष खेत में बैल चरा रही थी उसके साथ दो पड़ौसी भी थे तभी आरोपी उदयभान लोधी निवासी ग्राम दुधियन खिरक मबई आया दोनों पड़ौसियों को चाटों एवं डण्‍डों से

दुष्‍कर्म के आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्‍त

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी धर्मेन्‍द्र पिता विक्रम सिंह मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी झाडला शुजालपुर मंडी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते 

आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर.जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी हरिसिंह पिता जगन्‍नाथ जाटव निवासी पचावदा थाना शुजालपुर सिटी  का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते  हुए निरस्‍त किया

शादी के लिये प्रताड़ित करने वाली आरोपिया को जेल भेजा

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपिया प्री‍ति पिता हरिलाल चौधरी उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्र्ंमाक 06 सामदपुर थाना अनुपपुर का जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 25/08/2020 को थाना कालापीपल पर मर्ग

चाकू से मारने वाले को भेजा जेल

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी जुबेर खां पिता बाबू खां उम्र 27 वर्ष निवासी प्रेम नगर कॉलोनी शुजालपुर मंडी का  जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 13.09.20 को सुबह 10:20 बजे फरियादी मुबिन

जान से मारने की नियत से हमला करने वाले को भेजा जेल

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी आजाद खां पिता ईसाक उम्र 23 वर्ष निवासी नरोला का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 24.07.20 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के

हत्‍या के आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश  शुजालपुर द्वारा आरोपीगण आशीष पिता दिनेश पाठक उम्र 31 वर्ष,  लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक उम्र 38 वर्ष  निवासीगण श्‍यामपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को

धोखाधड़ी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी  शुजालपुर धीरज कुमार द्वारा आरोपी भारत पिता रामखिलावन पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी बरखेडा पठानी मकान नं 173 नजीराबाद जिला भोपाल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित  अजय प्रताप सिंह बुंदेला ए.डी.पी.ओ. शुजालपुर के

गोली से महात्‍मा संत पोल की मूर्ति को क्षतिग्रस्‍त करने वाले का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी  भूपेन्‍द्र पिता गोपालसिंह राठौड उम्र 38 वर्ष निवासी निलकंठेश्‍वर कालोनी शुजालपुर मण्‍डी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/09/2020 को फरियादी सिस्‍टर मेबल शाम 05 बजे चर्च

मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश  शुजालपुर द्वारा आरोपी आबिद अली पिता हाजी मुस्‍तर अली उम्र 39 निवासी शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए
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