May 2, 2024

नाबालिग बालिका से बलात्‍संग के आरोपी को आजीवन कारावास

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि घटना दिनांक 18/03/2020 की सुबह 09:00 बजे पीडि़ता की मॉं अपने खेत पर गई थी और उसके साथ उसकी पुत्री भी गई थी  उसकी 07 वर्षीय छोटी पुत्री (पीडि़ता) खेलने के लिए गई थी। खेत पर काम करने के दौरान गांव के लोग पीडि़ता की मां के पास खेत पर आये और बताया कि पीडि़ता को कुछ हो गया है, तब पीडि़ता की मां खेत पर कुएं के पास रास्‍ते की खदान पर पहुंची और देखा की प‍ीडि़ता के नाक,सिर व गुप्‍तांग से खून बह रहा था पूछने पर पीडि़ता ने बताया कि जब वह खेत पर जा रही थी, तब पीछे से एक व्‍यक्ति ने आकर उसे गोद में उठाकर खदान में पटक दिया, जिससे उसे सिर व नाक में चोटे आई और पीडि़ता के बेहोश हो जाने पर उसके साथ दुष्‍कर्म करके भाग गया। तत्‍पश्‍चात् पीडि़ता की मां पीडि़ता को इलाज के लिये जिला चिकित्‍सालय टीकमगढ़ ले गई, तब जिला चिकित्‍सालय में पुलिस पहुंची और देहाती नालसी अज्ञात आरोपी के विरूद्ध लेखबद्ध की गई। देहाती नालसी के आधार पर थाना लिधौरा में अपराध अंतर्गत धारा 376(ए)(बी) भा.दं.वि. एवं धारा 5(एम)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत दर्ज करते हुए मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान पीडि़ता का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं कथन लेखबद्ध कर घटनास्‍थल का नक्‍शामौका तैयार किया गया। आरोपी मनोहर उर्फ ठट्टे केवट को अभिरक्षा में लेकर उसका मेमोरेण्‍डम तैयार किया गया, जिसमें उसके द्वारा अपराध कारित किये जाने के तथ्‍य प्रकट किए गए। आरोपी का डीएनए परीक्षण कराया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 30/11/2021 को माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट, श्री एम.डी. रजक जतारा द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् प्रकरण की समस्‍त परिस्थितियों को देखे हुए आरोपी मनोहर उर्फ ठट्टे पिता मनखुशी केवट को धारा 376(ए)(बी) भा.दं.वि. एवं धारा 5(आई)(एम)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में आजीवन कारावास एवं 5000-5000/- (पांच-पांच हजार) रूपये अर्थदण्‍ड एवं धारा 323 भा.दं.वि. में छ:माह का सश्रम कारावास एवं 5000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उल्‍लेखनीय है कि प्रकरण शासन की जघन्‍य एवं सनसनीखेज श्रेणी का होकर चिन्‍हित था जिसमें शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ, श्री सुनील कुमार नामदेव द्वारा की गई।

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