झीरम घाटी हमले में बड़ा फैसला, 10 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

 

जगदलपुर. छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की विशेष अदालत ने 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में सभी 10 दोषियों को बुधवार को मृत्युदंड सुनाया। हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 27 लोगों की मौत हुई थी। NIA के अधिवक्ता दिनेश पानिग्रही ने बताया कि जगदलपुर में एनआईए के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत ने 5 सितंबर को दो महिलाओं समेत 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था और और सजा पर अपना फैसला 16 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।

पानिग्रही ने कहा कि अदालत ने सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के कुल 101 गवाहों से जिरह की गई और कई दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। मामले में कुल आरोपियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर पानिग्रही ने कहा कि प्राथमिकी में कई ज्ञात और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ सुनवाई शुरू की गई थी। उनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। अन्य 10 को अदालत ने सुनवाई के बाद दोषी ठहराया।

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