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पत्नि की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्याायालय विशेष न्या‍याधीश मोहम्मद अजहर जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी जीतमल पिता गिरधारीलाल मेवाडा ग्राम कोहडिया कौशलपुर थाना सलसलाई को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000/- रू के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया । सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 17/03/2020

केस दर्ज करने की धमकी देकर रिश्वत की मांग करने वाले सहायक उपनिरीक्षक को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर श्रीमती नीतूकांता वर्मा के द्वारा आरोपी रामचरण नावरिया, तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना मोहन बडोदिया जिला शाजापुर को दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के जुर्मानें तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)बी

महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्या‍याधीश(एट्रोसि‍टी एक्ट) जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी नारायण पिता कनीराम माली, उम्र ५५ साल निवासी ग्राम तिगंजपुर, थाना सलसलाई को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 2,000 रू के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष

कुल्हाडी मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

शाजापुर. षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार नामदेव, जिला शाजापुर म0प्र0 द्वारा आरोपी लालूगिरी गोस्वामी पिता सिद्धनाथ गिरी, उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम चौंसला कुल्मी जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवान कारावास व रु.2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि,

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 4000 रूपये जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा निशार पिता अब्दु्ल रउफ खाँ उम्र 38 वर्ष निवासी जाबडिया भील, कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 376 (1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 354 डी भादवि

आपराधिक अपील में न्‍या‍यिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि 12 दिन एवं 5000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र  न्यायाधीश  शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा आरोपी गोलु उर्फ लोकेश उर्फ पंकज मीणा पिता राजेश मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी शुजालपुर मंडी  को धारा 324 ‘’दो शीर्ष में’’ भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्‍यायिक अभिरक्षा में बितायी गई 12 दिवस की अवधि के कारावास से और 2500-2500 रूपये कुल 5000 रूपये

70 लीटर कच्‍ची शराब के साथ पकडाए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्‍यायाधीश जिला शाजापुर द्वारा आरोपी देवीसिंह उर्फ देवसिंह पिता हेमराज कंजर निवासी ग्राम पम्‍पापुर थाना सलसलाई जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना सुनेरा द्वारा कार्यवाही करते हुए शासकीय हाईस्‍कूल निपानिया डाबी के सामने रोड

अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी  महेश कुमार माली, शाजापुर द्वारा आरोपी प्रभुलाल पिता बापूलाल नि. ग्राम जालोदा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। श्रीमती ममता पाराशर एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में दिनांक 22.08.2018 को ट्रेक्‍टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्‍त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया
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