महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी एक्ट) जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी नारायण पिता कनीराम माली, उम्र ५५ साल निवासी ग्राम तिगंजपुर, थाना सलसलाई को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 2,000 रू के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठिन कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 376(2)(एम) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठिन कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(w-i) व 3(1)(w-ii) में दोषी पाते हुये दो-दो वर्ष के कठिन कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि घटना दिनांक 20/11/2019 को पीडिता ने थाना सलसलाई पर आकर रिपोर्ट की थी। फरियादीयां घटना दिनांक को करीबन 2 बजे भैंस चराने गयी थी व बीड में बैठी थी तभी आरोपी नारायण आया और फरियादी को गर्दन पकडकर पीछे की ओर गिराया जिससे फरियादिया को गर्दन पर चाकू की चोट लगी। आरोपी ने फरियादीयां के साथ बलात्कार किया और बोला चिल्लायेगी तो जान से खत्म कर दॅूगा। फरियादियां ने छुडाने की कोशिश की तो आरोपी ने चाकू से उसके दाहिने हाथ मे मारी जिससे खून निकलने लगा। थाना सलसलाई के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया । प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, डीपीओ शाजापुर के मार्गदर्शन में, अभियोजन की ओर से पैरवी श्री कमल गोयल, ए.डी.पी.ओ. शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।