सागर. शिव बालक साहू द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी संतोष पिता परमलाल अहिरवार उम्र 39 वर्ष हाल निवासी अहमदनगर का बगीचा, वृंदावन वार्ड सागर को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 420 में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 471 में 03 वर्ष का कठोर
सागर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण दीपेश चौधरी, गुड्डू चौधरी, पप्पू उर्फ भगवानदास चौधरी एवं राजकुमार चौधरी सभी निवासी सूबेदार वार्ड, जिला सागर को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 449 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी शंकरलाल पुत्र अमरसिंह बागरी, उम्र 55 वर्ष, नि. कृष्णानगर शुजालपुर मण्डी को धारा 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड , धारा 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड तथा धारा
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी देवराज पिता बाबूलाल मेवाड़ा उम्र 19 वर्ष निवासी लालाखेड़ी थाना कालापीपल को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड ,धारा 366 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड ,धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के सश्रम
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी रामसिंह पिता बलदेवसिंह खाती निवासी नायल थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया को धारा 5एल/6 एवं 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं प्राकृत जीवन काल के लिए सश्रम कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 450 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के
सागर. न्यायालय एस. बी. साहू द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर की न्यायालय ने योजना बनाकर हत्या करने वाले आरोपीगण हरिभजन पिता गुलाब विश्वकर्मा उम्र 26 साल, इमरान खान पिता शेख अखलाक उर्फ पप्पू खान उम्र 23 साल, नईक खान उर्फ छोटू पिता नबाव खान उम्र 23 साल एवं मो. सोहेल उर्फ मिनमिन पिता मो. नसीर
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा रूपेश नाईक द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी सोमनाथ पिता धनसिंह को धारा 363, 366, 376(1), 376(2)एन, भादवि एवं 3/4, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चैहान विशेष
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संजय पिता देवकरण सूर्यवंशी उम्र 28 साल निवासी रानीबडोद थाना अकोदिया मण्डी जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड , धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड एवं धारा 5 एल/6
सागर. न्यायालय एस. बी. साहू द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने हत्या के आरोपी इकबाल पिता महबूब खान उम्र 35 साल एवं आरोपी राहुल पिता प्रहलाद आदिवासी उम्र 24 साल दोनों निवासी ग्राम भड़राना थाना बण्डा, जिला सागर म.प्र. को धारा 302, 201 में दोषी पाते हुए आरोपी इकबाल को धारा 302 भादवि
भोपाल. न्यायालय सीएम उपाध्याय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्याायालय में उद्योग विभाग के मैनेजर रामदयाल वेले की हत्या के आरोपीगण पप्पू जाटव आयु 35 वर्ष, कमलेश मेहरा आयु 38 वर्ष एवं अब्दुाल आसिफ आयु 40 वर्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड धारा 201
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी धर्मेंद्र पिता राधेश्याम बैरागी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम आक्या चौहानी थाना बैरछा जिला शाजापुर को नाबालिक पीडिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए धारा 363 भादवि में
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण (1)रईस शाह पिता निसार शाह उम्र 35 वर्ष, (2) सईद शाह पिता निसार शाह उम्र 32 वर्ष (3) शाहिर पिता निसार शाह उम्र 30 वर्ष, (4) निसार पिता मंजूर शाह उम्र 65 वर्ष, (5) अनीस पिता निसार शाह उम्र 40 वर्ष, (6) आरिफ खां पिता
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू पिता नन्ना चढ़ार उम्र 40 साल निवासी थाना भानगढ़, तहसील बीना, जिला सागर को धारा 376(1) भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी अर्जुन पिता सोदानसिंह अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी इमलीखेडा कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपयें अर्थदण्ड तथा धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम- 2012 में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय द्वारा 02 पृथक-पृथक प्रकरणों में आरोपी राजेष उर्फ रमाकांत पिता विष्णु प्रसाद तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी शास्त्री वार्ड, बीना, जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 07 वर्ष के
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी निलेश पिता कुॅंवरसिंह निवासी ग्राम धनोरी जिला बड़वानी की धारा 363, 366ए, 376, 376 (2) एन, भादवि एवं 5 एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी ससुर थाना निवाली, जिला बड़वानी को धारा 376, 376(2)एन, 506 भादवि एवं धारा 3/4, 5एल/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा