May 4, 2024

7 आरोपीगण को 2-2 वर्ष की सजा और जुर्माना

File Photo

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1.रऊफ खां पिता हजारी खां उम्र 55 वर्ष, 2. जाकिर खां पिता हजारी खां उम्र 55 वर्ष, 3. पप्पू खां पिता  रऊफ खां उम्र 35 वर्ष, 4. बिलाल खां पिता रऊफ खां उम्र 35 वर्ष, 5. जुबेर खां  पिता जाकिर खां उम्र 30 वर्ष, 6. यूसूफ खां पिता हजारी खां उम्र 50 वर्ष,  7. नईम खां  पिता यूसूफ खां उम्र 25 वर्ष निवासीगण ग्राम सलिया थाना अ.बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 148 भादवि में  2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपयें  के अर्थदण्ड, धारा 323/149 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं  500-500 रूपयें के अर्थदण्ड, धारा 323/149 भादवि में  6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, घटना दिनांक 01.10.2015 की है, फरियादी रईश पिता निसार शाह निवासी ग्राम सालिया  दिन के करीबन 4 बजे आरोपी रऊफ खां ने गांव में आम रोड के पास जंहा पाल बना रखी थी, वहां पर पानी भर गया था पर था।  उस जगह की नप्ती सीमांकन करने पटवारी एवं ग्राम चौकीदार आए थे। सीमांकन नप्ती करने के बाद पटवारियों ने दोनो पक्षो को बुलाया था व सीमांकन दोनो पक्षो को बता रहे थे। तभी उक्त  आरोपीगण एकमत होकर अश्लील गालियां देने लगे , जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी रऊफ खां ने फर्सी वाली लकडी से एवं रफीक खां ने लकडी से शाहिद शाह तथा अनीस शाह के सा‍थ मारपीट की। पप्पू खां ने टामी से मारपीट की, जाकिर खां, जुबेर खां, बिलाल खां, युसुफ खां, सफीक खां व नईम खां ने पत्थर फेंककर चोंट पहुँचाई व मारपीट की जिससे सईद शाह व अनीस शाह को चोंटें आई। मौके पर उपस्थित फरीद खा, आरिफ खां, अनवर खां ने बीच-बचाव किया। उक्त  घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना अ.बडोदिया पर दर्ज करयी जिस पर से  थाने के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’  शाजापुर महोदया सुश्री प्रेमलता सोलंकी  के मार्गदर्शन में पैरवी  संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को हुआ तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपए का जुर्माना
Next post युवा कांग्रेस व एनएसयूआई के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी का किया गया घेराव
error: Content is protected !!