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नाबालिग बालिका से बलात्‍कार के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. उक्‍त मामले में पैरवीकर्ता नर्मदांजलि दुबे विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट ने प्रेस विज्ञप्‍ति जारी करते हुए बताया कि पीडि़ता ने थाना बड़ागांव में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 01.05.2021 को दोपहर करीब 02:00 बजे वह अपने नरवा वाले खेत पर लकडि़यां लेने गयी थी, उसके मम्‍मी-पापा वहीं पास वाले

नाबालिग बालिका को जबरन अपने साथ ले जाकर उसके साथ बलात्‍कार करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अभियोक्‍त्री/पीडि़ता ने थाना खरगापुर में अस आशय की देहाती नालसी लेख करायी कि दिनांक 11.07.2018 को 08:00 बजे करीब वह अपने घर से थाना खरगापुर रिपोर्ट करने जा रही थी कि जैसे ही वह मील रोड पर पहुंची वहां पर उसे नचनवारा का हरीराम मोटरसाइकिल

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 23.02.2022 को फरियादी द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के घर से बिना बताये के संबंध में गुमशुदा की रिपोर्ट थाना कोतवाली जाकर की थी जिस पर थाना कोतवाली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी दिनांक 05.03.2022 को फरियादी की नाबालिग लड़की को शाम 05:30

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 22.11.2021 को पीडि़ता के पिता ने थाना पलेरा में आकर इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 26.11.2021 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को आरोपी बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है जिस पर थाना पलेरा द्वारा प्रथम सूचना रिपेार्ट लेख की जाकर दिनांक 03.12.2021 को

नाबालिग से बलात्‍संग के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना देहात टीकमगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 14/03/2017 को सुबह 09:00 बजे अभियोक्‍त्री घर से अपनी दीदी के घर टीकमगढ़ की कहकर गयी थी, जो अपनी दीदी के घर नहीं पहुंची न ही घर

जिलाबदर के आदेश का उल्‍लंघन करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि ग्राम वीरउ निवासी प्रमोद तनय रामदास यादव के विरूद्ध जिला दण्‍डाधिकारी टीकमगढ़ ने आदेश म.प्र. राज्‍य सुरक्षा अधिनियम में पारित आदेश 08/11/2018 के उल्‍लंघन में जिलाबदर आरोपी प्रमोद यादव उक्‍त आदेश की अवहेलना कर पालन न करते हुए ग्राम वीरउ में जिलाबदर होने के

फिरौती के लिये अपहरण करने वाले आरोपीगण, आजीवन कारावास से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी सीमा सिंह सेंगर अपने पति के साथ बीएसएनएल टावर के पास नौगांव रोड ग्राम पलेरा में निवास करती है। घटना दिनांक 29.06.2015 को रात्रि को रात्रि 09:10 बजे फरियादी सीमा सिंह एवं उसके पति मनोज सिंह सेंगर अपने मकान के दरवाजे पर बैठे

मारपीट करने वाले आरोपियों पर 1000-1000 के रूपये अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दंडित

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादिया अपनी मां के घर ग्राम हरपुरा मगरई में निवास करती है। दिनांक 17.09.2010 को समय रात्रि लगभग 08:00 बजे फरियादिया खाना खा रही थी, तभी इमरत राजपूत कुडयाला, लखन एवं नन्‍दलाल राजपूत के साथ आया और न्‍यायालय में लंबित प्रकरण में राजीनामा कराने

मारपीट कर अस्थिभंग करने वाले आरोपीगण को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 01/12/2013 को रात लगभग 08:00 बजे ग्राम सापोन स्थित गंगा सागर गुल्‍ला वारे खेत पर आरोपीगण नीरज, संतोष एवं तिजुआ पाल द्वारा फरियादी/आहत आशाराम से गाली गलौच किये जाने, उसकी तथा मां श्‍याम बाई की मारपीट किए जाने एवं जान से मारने की

मारपीट करने वाले आरोपीगण न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 22.09.2015 की रात्रि लगभग 8 बजे सूचनाकर्ता देशराज ग्राम बंधा में दुकान से सामान लेकर घर वापस जा रहा था कि तभी ढिमरौला मोहल्‍ला में आहत के गांव के हरीचा ढीमर , पन्‍नालाल ढीमर एवं थानसिंह ढीमर ने आहत को रास्‍ते में रोक

मारपीट करने वाले आरोपियों पर 900-900 रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दंडित

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 18/08/2012 को आरोपी बहादुर घोष फरियादी जगन्‍नाथ के घर आकर बोला कि चलो जमीन का निपटारा कर लो तो फरियादी जगन्‍नाथ, सुरेश, जयहिन्‍द खते पर आ गए, वहां पर आरोपीग बहादुर, विजय, पप्‍पू, दद्दू, राकेश व सुरेन्‍द्र बोले कि आ जाओ, आज निपटारा

शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को 6 दिवस का कारावास

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 24.12.2010 को लिधौरा विद्युत केन्‍द्र के अंतर्गत अवैद्य रूप से विद्युत चोरी एवं राजस्‍व बसूली हेतु कंपनी के वरिष्‍ठ अधिकारियों का दल जिसमें पी.एल. असाटी, एस.एन. चतुर्वेदी, आर.एस. बुंदेला कनिष्‍ठ यंत्री एवं अन्‍य कर्मचारीगण के साथ जिला पुलिस एवं स्‍थानीय लिधौरा पुलिस बल

हत्‍या का प्रयास करने वाले आरोपीगण को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 11.08.2016 को फरियादी छोटेलाल यादव ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम करमौरा का रहने वाला है, खेती करता है, सुबह वह व उसका लड़का अरविन्द अपने जानवर गाय भैंस लेकर जंगल जा रहे थे कि जुझार सिंह

मारपीट करने वाले एक आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 12.08.2015 को समय सुबह करीब 07:00 बजे सूचनाकर्ता/आहत पूजा अहिरवार उसके घर के दरवाजे के सामने, इसलिए मिट्टी फैला रही थी कि कीचड़ न हो तभी पप्‍पू, मनुआ व तालुबाई आये और उससे मिट्टी फैलाने से रोकने लगे और कहने लगे कि मिट्टी

मारपीट करने वाले आरोपीगण, एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 08.06.2015 की रात्रि समय करीब 10:00 बजे सूचनाकर्ता/आहत राजेश यादव उसके ग्राम कुर्राई के घर से कुंआ पर बने घर पर सोने जा रहा था, तभी मड़गुल्‍ला बेर के रास्ता ग्राम कुर्राई जिला टीकमगढ़ पर आरोपी आनंद यादव, मनोज याद एवं शिवराज घोषी

नाबालिग बालिका से बलात्‍संग के आरोपी को आजीवन कारावास

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि घटना दिनांक 18/03/2020 की सुबह 09:00 बजे पीडि़ता की मॉं अपने खेत पर गई थी और उसके साथ उसकी पुत्री भी गई थी  उसकी 07 वर्षीय छोटी पुत्री (पीडि़ता) खेलने के लिए गई थी। खेत पर काम करने के दौरान गांव के लोग पीडि़ता

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना खरगापुर में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि दिनांक 09/04/2017 को दिन के 12:00 बजे उसकी बच्‍ची (पीडि़ता) उम्र 17 वर्ष अपनी दादी से दुकान जाने की कहकर दुकान पर गई थी, कोई अज्ञात व्‍यक्ति बहला-फुसलाकर

हत्‍या के आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अभियोजन तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी भरतसिंह ने दिनांक 28.11.2015 को 11:30 बजे पुलिस थाना, ओरछा में उपस्थित होकर इस आशय की नामजद रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम टपरन रजपुरा का रहने वाला है, खेती किसानी का काम करता है।

शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी आरक्षक ने थाना कोतवाली टीकमगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट की, कि दिनांक 29/08/2019 के दोपहर करीब 03:50 बजे वह पपौरा चौराहे पर यातायात व्‍यवस्‍था बना रहा था, जहां एक फल के हाथ ठेले वाला प्रकाश कुशवाहा यातायात बाधित कर रहा था, तब उसने

नाबालिग से बलात्‍संग के आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 03.09.2019 को दिन के 2 – 3 बजे के लगभग पीडि़ता उम्र 14 वर्ष खेत में बैल चरा रही थी उसके साथ दो पड़ौसी भी थे तभी आरोपी उदयभान लोधी निवासी ग्राम दुधियन खिरक मबई आया दोनों पड़ौसियों को चाटों एवं डण्‍डों से
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