भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी वीरेन्द्र कुमार परिहार उर्फ देवेन्द्र उम्र 24 वर्ष को धारा 376ए 376 (3) भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी श्रीराम कुशवाह उम्र 24 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 376 (3) भादवि व 5 एम/6 पाक्सो एक्ट एवं 376 (2) भादवि व 5एल/6 के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी ओमप्रकाश गिरी उम्र 36 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 376(2)एफ भादवि एवं 376 (एबी) भादवि के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा एवं 20.000रू के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण
भोपाल. न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी रफीक उम्र 35 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 376 (3) भादवि एवं 376 (2) एफ सहपठित धारा 5एन/6 पॉक्सो एक्ट 376 (2) एन भादवि सहपठित धारा 5 (एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत शेष
भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी देवीलाल उर्फ देवेन्द्रई को दोषी पाते हुए धारा 354 ए (1) भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थिति
भोपाल. आज दिनांक को न्यायालय धर्मेश भट्ट, अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अशोक कुमार उम्र 38 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि एवं 9 एम/10 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण
भोपाल. अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल धर्मेश भट्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी राकेश महावर उम्र 32 वर्ष को धारा 354ए, 506 भादवि एवं 11/12 पाक्सोट एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी
भोपाल. न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी आसिफ खान उर्फ अमित ठाकुर उम्र 35 वर्ष को धारा 376 भादवि एवं 5 /6 पाक्सो एक्ट 376 भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्टल एवं धारा 376 भादवि में आजीवन कारावास एवं 9000रू के अर्थदंड धारा 506 भाग 2 भादवि
भोपाल. न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मुकेश दांगी उम्र 23 वर्ष को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माना एवं धारा 354 डी भादवि में एक साल सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माने एवं जुर्माना न देने की दशा में
भोपाल. न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी विशाल साहू उम्र 19 वर्ष को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष कारावास एवं 1000रू जुर्माना एवं धारा 354 भादवि में एक साल कारावास एवं 1000 रू जुर्माने से दंडित किया गया। न्याायालय ने अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रस्तुात
भोपाल. न्यायालय श्रीमती वंदना जैन अपर सत्र न्योयाधीश के न्यांयालय ने 08 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी सगे पिता श्यामू पांडे उम्र 35 वर्ष को धारा 363ए 366एए 376 एवं 5/6 पाक्सो एक्टप में दोषी पाते हुये धारा 376 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदंड एवं धारा
भोपाल. न्यायालय श्रीमती वंदना जैन अपर सत्र न्यायाधीश के न्यांयालय ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी अशोक कोरी उम्र 38 वर्ष को धारा 354, 452 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये धारा 452 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदंड एवं 7/8 पाक्सोट
भोपाल. न्याायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी पिता अरविंद जैन को धारा 376, 376भादवि तथा 5 एल/6, 5 एम/6, 5 एन/6 में तिहरे आजीवन कारावास तथा कुल 3000 रू के अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। दंडित
भोपाल. न्यायालय श्रीमती वंदना जैन अपर सत्र न्याायाधीश के न्यांयालय ने 08 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पिता तुलसीराम मालवीय उम्र 36 वर्ष को धारा 376 भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास प्राकृतिक जीवनकाल तक एवं 2000रू के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की
न्याायालय श्रीमती वंदना जैन के न्यांयालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति उम्र 22 वर्ष को धारा 363, 366, 376 भादवि एवं पाक्सोे एक्टा में दोषी पाते हुये सजा सुनाई। आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लूक प्रजापति को धारा 376 में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 2000रू अर्थदंड एवं
भोपाल. न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय द्वारा 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पाण्डाव झारिया को धारा 342, 376 भादवि एवं पाक्सो एक्टो में दोष सिद्ध किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के जुर्माने से दंडित किया गया। शासन की
भोपाल. न्यायालय श्रीमती वंदना जैन के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पिता बब्लूा बुरादा उर्फ नईम मियां को धारा 376 भादवि एवं 5/6 पाक्सोउ एक्टं में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000रू के अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 294 भादवि में 3 माह सश्रम कारावास से दंडित किया। शासन
न्याायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी गण नावेद खान, रोहित खंगार एवं आरोपी अनमोल चौहान को सजा सुनाई । आरोपी नवेद खान को धारा 363, 366 भादवि में 3.3 वर्ष का सश्रम कारावासए धारा 376 भादवि एवं पाक्सोस एक्ट में बीस वर्ष के सश्रम कारावास
बिलासपुर. 12 वर्ष की एक नाबालिग बालिका को आधी रात में तोरवा पुलिस ने सकुशल माता-पिता से मिलाया।दिनांक तीन- चार दिसंबर 2020 कि दरमियानी रात को 12 वर्षीय एक बालिका ग्राम भैंसों थाना पामगढ़ जिला जांजगीर से किसी बात को लेकर अपने माता-पिता से रूठ कर डांटने से नाराज होकर अकेले ही बिना बताए ऑटो