सागर. न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला-सागर की न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी षिवदयाल गौड़ को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व पाॅच हजार रूपये अर्थदंड तथा भा.दं.वि. 1860 की धारा 363 सहपठित धारा-120(बी) के तहत 03 वर्ष का
बिलासपुर. न्यायालयों में बढ़ती प्रकरणों की संख्या को देखते हुए ही मीडियेशन के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु यह तंत्र तैयार किया गया है। प्रशिक्षित मिडियटरों के द्वारा पक्षकारों के मध्य विवादों को समझकर उनका विश्लेषण कर आपसी समझाईस से प्रकरणों को निराकरण किये जाने का प्रयास किया जाता है इसलिए मीडियेटर को समुचित
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी माखन राव पिता अम्बाराम राव, जाति ढोली आयु 28 वर्ष, निवासी ग्राम नरवल, थाना कोतवाली आगर जिला आगर म.प्र. को भादवि की धारा 366 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/-रू. अर्थदंड , पॉक्सो एक्ट
सागर. नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पप्पू उर्फ तुलसीराम पिता नन्हेभाई सकवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तह. देवरी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-9/10 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड एवं
शाजापुर. विशेष न्यायालय, भ्रष्टााचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) के द्वारा आरोपी जमील खान पटवारी हल्का नंबर 17 जहांगीरपुरा, तहसील बडौद जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के जुर्माने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू पिता बाबूलाल सौराष्ट्रीय, आयु 21 वर्ष, निवासी दशहरा मैदान जिला शाजापुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(j)(ii)/6 एवं धारा 5(L)/6 में दोषी पाते हुये प्रत्येक धारा में
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी लखन पिता दामोसिंह उर्फ दामोदरसिंह निवासी मगरोला को धारा 324 भादवि के अपराध मे एक वर्ष के सश्रम करावास एवं 2000/- (दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी
शाजापुर. न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी कैलाश पिता मदनसिंह उम्र 42 वर्ष निवासी उण्डा्ई को धारा 323 भादवि में 06 माह का कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/10/2018 के सुबह करिबन
याचिकाकर्ता निशा देशमुख ने माननीय न्यायालय के समक्ष डिफॉल्ट क्रमांक 1 Regarding to subject matter this WPS roungly filed. This petition is subject to Public interest litigation के विषयक अपना पक्ष और तर्क प्रस्तुत किया है उल्लेखनीय की इस मामले को स्वयं निशा देशमुख ने “इन पर्सन” उच्च न्यायालय में पेश किया और प्रकरण पंजीबद्ध
याचिकाकर्ता निशा देशमुख ने माननीय न्यायालय के समक्ष डिफॉल्ट क्रमांक 1 Regarding to subject matter this WPS roungly filed. This petition is subject to Public interest litigation के विषयक अपना पक्ष और तर्क प्रस्तुत किया है उल्लेखनीय की इस मामले को स्वयं निशा देशमुख ने “इन पर्सन” उच्च न्यायालय में पेश किया और प्रकरण पंजीबद्ध
बण्डा/सागर. आर.पी. मिश्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बण्डा की न्यायालय ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी सन्नी उर्फ अमित पांडे निवासी थाना बण्डा को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7 सहपठित धारा 8 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी कामिल खॉ पिता मकबूल खॉ उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम नांदनी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवंं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04/12/2020
रायपुर. न्यायालय के निर्णय के चलते आदिवासियों के आरक्षण में हुई कटौती पर राजनीति कर रहे भाजपा के आदिवासी नेताओं को घेरेते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा जब रमन सरकार ने आदिवासियों के आरक्षण के पक्ष में ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सिफारिशों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं
सागर. शिव बालक साहू द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी संतोष पिता परमलाल अहिरवार उम्र 39 वर्ष हाल निवासी अहमदनगर का बगीचा, वृंदावन वार्ड सागर को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 420 में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 471 में 03 वर्ष का कठोर
सागर. न्यायालय-श्रीमती ज्योत्सना तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला सागर, के न्यायालय नें आरोपीगण यशपाल पिता भागीरथ अहिरवार उम्र 25 वर्ष, सियाबाई पति भागीरथ उम्र 52 वर्ष एवं भागीरथ पिता कड़ोरी अहिरवार उम्र 55 वर्ष सभी निवासी ग्राम बेसली थाना विनायका, जिला सागर म.प्र. को न्यायालय ने धारा 498-क/34 भादवि में दोषी पाते हुए
सागर. न्यायालय- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीलम शुक्ला सागर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं उठाकर ले जाने का प्रयास करने वाले अभियुक्त किस्सू उर्फ केशव पटेल पिता गोविंद पटेल उम्र 20 वर्ष, निवासी थाना अंतर्गत केसली, जिला सागर को भादंवि की धारा 363, 354, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट
सागर. न्यायालय आलोक मिश्रा विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के न्यायालय ने रिश्वत मांगने व रिश्वत लेने वाले तहसील कार्यालय रहली के अभियुक्त बाबू महेन्द्र खरे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.10000/- अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) में 04 वर्ष का सश्रम
सागर. न्यायालय डीपी सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर, के न्यायालय नें आरोपी सोनू पिता रेवाराम आठ्या उम्र 21 वर्ष निवासी जवाहर वार्ड देवरी, जिला सागर म.प्र. को न्यायालय ने धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा 1- प्रवीण शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा, उम्र 38 वर्ष, 2-प्रदीप शर्मा पिता लक्ष्मीणनारायण शर्मा, उम्र 42 वर्ष, 3-सुनील शर्मा पिता लक्ष्मीानारायण शर्मा उम्र 54 वर्ष, 4-अशोक शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 52 वर्ष, 5-गौरव शर्मा पिता सुनील शर्मा उम्र 25 वर्ष, 6- सुमन शर्मा पति सुनील शर्मा उम्र 32 वर्ष
सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर आशीष शर्मा के न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने के अभियुक्त राजू सोनी पिता लक्ष्मीनारायण सोनी उम्र 60 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत मोतीनगर सागर को भादवि की धारा 354 के आरोप में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया।