महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कारावास
सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर आशीष शर्मा के न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने के अभियुक्त राजू सोनी पिता लक्ष्मीनारायण सोनी उम्र 60 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत मोतीनगर सागर को भादवि की धारा 354 के आरोप में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार पटेल ने की।
मामला इस प्रकार है कि फरियादिया थाना मोतीनगर अंतर्गत किराए के मकान में रहती है वह प्राइवेट पैथॉलाजी में काम करती है। चार माह पूर्व राजू सोनी शुगर की जांच कराने पैथालॉजी आया था। तब उसकी बातचीत हुई थी तभी से वह उसके पीछे पड़ गया तथा उसके घर के चक्कर लगाने लगा। इस पर उसने मना किया कि उसके पति घर पर नहीं हैं तुम मेरे घर मत आया करो। दिनांक-23.10.2013 को रात करीब 10 बजे आरोपी राजू सोनी फरियादिया के घर आया तथा उससे बुरी-बुरी बातें करने लगा तथा बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ का कौंचा पकड़ लिया तथा उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा तो वह चिल्लाई जिससे आरोपी भाग गया। फरियादिया का हाथ दर्द करने लगा व उसके हाथ की चूड़ी टूट गई थी उसी समय उसके लड़के व लड़की ने घटना देखी। फरियादिया की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादिया का मेडीकल परीक्षण कराया गया। फरियादिया व गवाहों के कथन लिए गए, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में आवष्यक विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायाल में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त राजू सोनी को भादवि की धारा 354 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड का दंडादेश पारित किया।