सागर. न्यायालय नवम् अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सागर के न्यायालय ने आरोपी अबोध पीडिता के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी मनीष लोधी पिता धनप्रसाद लोधी उम्र 28 साल को धारा 366(ए), भादवि में दोषी पाते हुए 10 साल का सश्रम कारावास व 500 रूपए का अर्थदण्ड तथा 376(ए)(बी) भादवि एवं धारा 5/6
बड़वानी. न्यायालय अंजड से एक प्रकरण मे लगभग दो वर्ष पूर्व अनुपस्थित हुए आरोपी टीकम पिता किशोर केवट निवासी ग्राम चीचली को पुलिस थाना से गिरफ्तार न्यायायिक मजिस्ट्रेट अमूल मंडलोई की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, कोर्ट द्वारा आरोपी को केंद्रीय जेल बड़वानी भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खान मंसूरी सहायक जिला
भोपाल. आज दिनांक को न्यायालय धर्मेश भट्ट, अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अशोक कुमार उम्र 38 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि एवं 9 एम/10 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अरूण सिंह अलावा राजपुर द्वारा आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी कालिया उर्फ कालुसिंग पिता काशीराम निवासी सिदडी थाना निवाली, जिला बडवानी को धारा 304, 304ए भादवि मे भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंग चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा
सागर. न्यायालय प्रशांत निगम द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई जिला सागर के न्यायालय ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी अजय पिता हरिराम अहिरवार को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास व 3000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी धर्मेंद्र पिता राधेश्याम बैरागी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम आक्या चौहानी थाना बैरछा जिला शाजापुर को नाबालिक पीडिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए धारा 363 भादवि में
भोपाल. आज दिनांक को न्यायालय धर्मेश भट्ट, अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी जितेन्द्रा मारण को दोषी पाते हुए पाक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 250 रूपये के अर्थदंड एवं अर्थदंड न देने की स्थिति में 1-1 माह का अतिरिक्त् सश्रम कारावास से
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण (1)रईस शाह पिता निसार शाह उम्र 35 वर्ष, (2) सईद शाह पिता निसार शाह उम्र 32 वर्ष (3) शाहिर पिता निसार शाह उम्र 30 वर्ष, (4) निसार पिता मंजूर शाह उम्र 65 वर्ष, (5) अनीस पिता निसार शाह उम्र 40 वर्ष, (6) आरिफ खां पिता
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू पिता नन्ना चढ़ार उम्र 40 साल निवासी थाना भानगढ़, तहसील बीना, जिला सागर को धारा 376(1) भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर
सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मो. सादिक खान पिता शबीर खान उम्र लगभग 42 साल निवासी थाना गोपालगंज जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमान खातेकर ने
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े खेतिया द्वारा अपने आदेश में आरोपी कुमार पिता नानसिंह बारेला जिला बड़वानी को धारा 305, 363, 366, 343 भादवि में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने
सागर. न्यायालय प्रमोद कुमार विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लाखन पिता नन्हेसिंह राजपूत उम्र 45 साल निवासी चौकी बलेह थाना रहली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय विवेक कुमार पाठक अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने मादा तेंदुआ को घेरकर मारने वाले आरोपीगण नीलेश उर्फ नीलू उम्र 28 साल पिता छोटेलाल एवं हरविलास उर्फ हरदयाल पिता बाबूलाल राय उम्र 32 साल दोनों निवासी खैजरा माफी थाना राहतगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया।
सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर/नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने धारा 302 भादवि में आरोपी वीरेन्द्र पिता निरपत उम्र 24 वर्ष जाति आदिवासी निवासी अंतर्गत थाना सानौधा जिला सागर को मृत्युदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कुमार कटारे द्वारा पैरवी की गई। लोक
भोपाल. आज दिनांक को न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्याायालय में जघन्यी सनसनीखेज प्रकरण में लूट के अपराध में जो एक व्याापारी के साथ की गयी थी। आरोपीगण राजकुमार प्रजापति एवं सोनू महावर को दोषी पाते हुए भारतीय दण्डी संहिता की धारा 392 के अन्तार्गत 05.05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी रमसिया उर्फ रमेश पिता अनुडिया निवासी मोरघा थाना कठ्ठीवाडा जिला अलीराजपुर को पैरोल पर छोडे जाने के पश्चात् वापस जेल दाखिल न होने के कारण धारा 31 (घ) म.प्र. बंधी संशोधन अधि. के अंतर्गत 6 माह के कारावास एवं
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी अर्जुन पिता सोदानसिंह अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी इमलीखेडा कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपयें अर्थदण्ड तथा धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम- 2012 में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000
सागर. न्यायालय प्रशांत निगम द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई जिला सागर के न्यायालय ने व्यपहरित कर नाबालिग से गलत काम करने वाले आरोपी रहीम खान को धारा 363,366 भादवि में 03-03 साल का सश्रम कारावास व 3000-3000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से
सागर. न्यायालय आर. प्रजापति विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर दृष्कृत्य करने वाले आरोपी सनमान उर्फ सलमान पिता नत्थूसिंह आदिवासी उम्र 19 साल निवासी ग्राम पुरा गुसाई जिला विदिशा म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0