बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा दयाराम जिला बड़वानी की धारा 376, 376(2)च, 376(2)एन, 342, 323, 506 भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पाक्सो एक्टं के न्यायालय ने नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड के आरोपी को दोषी पाते हुए 354 भादवि 9ख /10 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाडे सा. खेतिया द्वारा अपने आदेश में आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से गौवंश के परिवहन के आरोप मे आरोपीगण कमलेश पिता बाशिया उम्र-20 वर्ष एवं संजय पिता मोतिया उम्र- 24 वर्ष, निवासी- ग्राम सिदड़ी थाना पलसूद जिला बड़वानी आरोपीगण को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6,
सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी मुन्ना खान पिता कासिम खान उम्र 65 वर्ष निवासी थाना केन्ट जिला सागर को प्रकरण क्रमांक 1610/2021 एवं प्रकरण क्रमांक 1611/2021 में धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित
भोपाल. जिला भोपाल के अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने आरोपी नीलेश राजपूत को नाबालिग बालिका का अपहरण करने के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 8,000 रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थिति में 4 माह के अतिरिक्ते कारावास से
सागर. न्यायालय एस. बी. साहू द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर की न्यायालय ने योजना बनाकर हत्या करने वाले आरोपीगण हरिभजन पिता गुलाब विश्वकर्मा उम्र 26 साल, इमरान खान पिता शेख अखलाक उर्फ पप्पू खान उम्र 23 साल, नईक खान उर्फ छोटू पिता नबाव खान उम्र 23 साल एवं मो. सोहेल उर्फ मिनमिन पिता मो. नसीर
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती सरिका गिरी शर्मा सा. बड़वानी द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप मे आरोपी संजय पिता राधेश्याम निवासी कल्याणपुरा एवं रवि पिता जगन्नाथ निवासी पानवाडी मोहल्ला बडवानी, जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2)/ आबकारी वृत बड़वानी 1 वर्ष का
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा विजय सिंह कावछा द्वारा अपने फैसले में आरोपी अकाराम पिता टेमरिया बारेला उम्र 47 वर्ष निवासी- गुमड़िया खुर्द थाना निवाली जिला बड़वानी को धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी संजय पाल मोरे सहायक जिला
सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल विशेष न्यायाधीष (स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985)म0प्र0 के न्यायालय में आरोपी यौगेश गुप्ता पिता दयाशंकर गुप्ता उम्र 29 वर्ष निवासी मराठीपुरा उप्रोज के पास तहसील मोहदा जिला हमीरपुर (उ.प्र.) को अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(ii)(बी) मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50000/- रूप्ये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
भोपाल. न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी रफीक उम्र 35 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 376 (3) भादवि एवं 376 (2) एफ सहपठित धारा 5एन/6 पॉक्सो एक्ट 376 (2) एन भादवि सहपठित धारा 5 (एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत शेष
सागर. न्यायालय आर.पी. मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आरोपी अजय उर्फ अज्जू पिता गुलाब रैकवार उम्र 28 साल निवासी बंडा जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड से धारा 454 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड
भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी देवीलाल उर्फ देवेन्द्रई को दोषी पाते हुए धारा 354 ए (1) भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थिति
भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण अंकित गुप्ता एवं आकाश गुप्ता को दोषी पाते हुए धारा 452 भादवि के तहत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी
सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर ने चाकू रखकर घूमने वाले आरोपी अमित उर्फ किषोर कुमार पिता मनोज कुमार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गागनापुर, तहसील दत्तपुकुर, जिला उत्तर 24 परगना (प.बं.) को 25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपए
भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी बिरजू प्रजापति को दोषी पाते हुए धारा 376(2) भादवि एवं 376 (एबी) भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं 20.000रू के अर्थदंडए धारा 363 के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी संजय पिता श्यामराव उम्र 42 वर्ष निवासी खलबुजुर्ग थाना धामनोद जिला धार को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मे आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 30,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की
भोपाल. विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने नाबालिग बालक के साथ गलत काम करने के आरोपी मोहम्माद अजहर उम्र 24 साल को धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6000 रू जुर्मानाए एवं 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट के अन्त र्गत 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपये के अर्थदंड
सागर. न्यायालय नवम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी महेश अहिरवार पिता किशोरीलाल उम्र 35 साल निवासी ग्राम भैसा थाना केन्ट जिला सागर को धारा 377 भादवि में आजीवन कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड एवं
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपिया प्रियंका चौहान तत्कालीन पर्यवेक्षक(सुपरवाइजर) महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय बडौद, जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ.
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी गब्बु पिता अर्जुन बजारा निवासी अभाली (टाण्डा) जिला बड़वानी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 25000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी