May 9, 2024

चाकू रखकर घूमने वाले को एक वर्ष का कारावास

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सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर ने चाकू रखकर घूमने वाले आरोपी अमित उर्फ किषोर कुमार पिता मनोज कुमार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गागनापुर, तहसील दत्तपुकुर, जिला उत्तर 24 परगना (प.बं.) को 25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में म. प्र. शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल द्वारा की गई। जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 27.03.2021 को थाना केंट में पदस्थ उपनिरीक्षक संतराम राठौर, बाज के कार्यवाहक प्र.आर.सतीष वं आर.रोहित को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नं-1 के बाहर पानी की टंकी पास स्टेशन टपरिया में एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पाकर हमराह स्टाफ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तो उसने अपना नाम अमित उर्फ किशोर कुमार पिता मनोज कुमार उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम गागनापुर तहसील दत्तपुकुर, जिला उत्तर 24 परगना(प.बं.) को होना बताया व दिल्ली जाना बताया, गवाहों के समक्ष तलाषी में कमर में मूठ लगा चाकू एवं दिशा सूचक कंपास भी बना है, खोंसे मिला। उक्त चाकू के लायसेंस पेश करने को कहे जाने पर कोई वैधानिक लायसेंस न होना बताया। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 25बी आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय होने पर गवाहों के समक्ष उक्त चाकू जब्त कर सीलबंद कर जब्ती पत्रक तैयार किया गया एवं अभियुक्त को गिरफतार किया गया। प्रकरण में विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूप्ये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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