शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी अजय धोबी पिता भारत सिंह धोबी उम्र 19 साल निवासी ग्राम टिटवास शुजालपुर जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्ड तथा धारा 5एल/6 पॉक्सो में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। माननीय न्यायालय
सागर. न्यायालय दीपक आर्य जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 03 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष 03 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत किये
सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी भरत उर्फ भत्तू सोनी पिता गौरीशंकर उम्र 25 साल निवासी राहतगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया
बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुषीला वर्मा साहब द्वारा आरोपी अजय पिता मिश्रिलाल सोलंकी निवासी राजघाट बसाहट बडवानी को धारा 363, 366, भादवि एवं धारा 7/8 एंव 11/12 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त की। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत
सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने गंदी गंदी गालिया देने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी धनीराम पिता नत्थू आदिवासी उम्र 40 साल को धारा 294 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 20-20 दिवस के कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन
सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी पवन पिता मिट्ठू चढार उम्र 30 साल निवासी गौरझामर जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला
सागर. न्यायालय जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा अवैध शराब एवं गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 06 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष 06 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम बड़वानी के सत्र प्रकरण क्रं. 104/2019 के अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा जमीन विवाद कोे लेकर अपने भाई-भतीजों की हत्या करने के आरोप में आरोपी बंदरिया पिता भीलू, मंशाराम पिता बंदरिया, काशीराम पिता बंदरिया, मांगीलाल पिता बंदरिया, अखिलेश पिता बंदरिया, सपीत पिता बंदरिया निवासी
सागर. न्यायालय सुश्री आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मालथौन जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण पर्वत अहिरवार, तुलई अहिरवार, शंकर अहिरवार एवं भागीरथ अहिरवार को धारा 325/34 भादवी में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल अहिरवार मालथौन द्वारा की
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधवा न्यायाधीश विजयसिंह कावछा सेंधवा द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 106/2019 में निर्णय में आरोपी तिरासिंग उर्फ गुडिया निवासी फुलज्वारी कुंडिया फाल्या थाना निवासी जिला बड़वानी को धारा 302, 201 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 5000/- हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी संजयपाल मोरे सहायक
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी केशव धूरिया को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 8000 रू के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम
सागर. न्यायालय- श्रीमती नीतूकांत वर्मा विषेष न्यायाधीष पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी मुलायम उर्फ मुलाम लोधी पिता रामसिंह उम्र 37 साल निवासी अंतर्गत ग्राम थाना सानौधा जिला सागर म.प्र. को धारा 376(3) भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड और धारा 450 भादवि में दोषी
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर मनोज कुमार शर्मा, द्वारा आरोपी दिनेश जायसवाल पटवारी हल्का नंबर 32 चॉदनगॉव टप्पा कानड. जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी वीरेन्द्र कुमार परिहार उर्फ देवेन्द्र उम्र 24 वर्ष को धारा 376ए 376 (3) भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की
सागर. न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने 80 साल की वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी वीरेन्द्र पिता घसीटे आदिवासी उम्र 24 साल निवासी ग्राम आपचंद्र थाना सानौधा जिला सागर को धारा 450 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्डष् धारा
सागर. न्यायालय- श्रीमती नीतूकांता वर्मा विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) सागर के न्यायालय ने आरोपिया श्रीमती बिट्टी जाट पत्नि राजू उम्र 34 साल निवासी ग्राम सोठिया, थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 368 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)/109 भादवि में दोषी पाते हुए
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी श्रीराम कुशवाह उम्र 24 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 376 (3) भादवि व 5 एम/6 पाक्सो एक्ट एवं 376 (2) भादवि व 5एल/6 के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी ओमप्रकाश गिरी उम्र 36 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 376(2)एफ भादवि एवं 376 (एबी) भादवि के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा एवं 20.000रू के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण
सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय में आरोपी अरविंद दुबे पिता सहदेव उम्र 28 साल निवासी ग्राम चितोरा थाना सुरखी , जिला सागर को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 के अर्थदंड से एवं धारा 506 भाग-2 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय एनडीपीएस के न्यायालय ने आरोपी सोमपाल कुचबुदिंया पिता मंशाराम कुचबुंदिया को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 8 माह सश्रम कारावास एवं 5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्रा श्र्मा