नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 2 वर्ष की सजा
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी केशव धूरिया को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 8000 रू के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि दिनांक 12/04/19 को फरियादिया ने थाना पिपलानी में रिपोर्ट लेख कराई कि उनकी बेटी (पीडिता) को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहलाफुसलाकर ले गया है, दिनांक 11/04/19 को दिन में करीब 11.30 बजे के बीच पीडिता ने बोला कि मैं अभी बाहर से आ रही हूँ और बिना बताये कही चली गई जो आज तक घर वापस नहीं आई है जिसकी आस पडोस में तलाशी की गई किंतु कोई पता नहीं चला। पुलिस द्वारा धारा 363 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी केशव धूरिया के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दंडित किया गया।