सागर. न्यायालय संतोष तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दशरथ पिता शिवदयाल अहिरवार निवासी विसरव थाना बांदरी जिला सागर को धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी
सागर. न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन चढ़ार को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ ने की।
सागर. न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गोविन्द उर्फ भूरा पिता गंगाराम अहिरवार उम्र 25 वर्ष निवासी डांडिया दरवाजा खिमलासा जिला सागर म.प्र. की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0
सागर.न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारने एवं मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्तियो को कुचलने वाले सफेद रंग का भारत गैस टैंकर जिसका नंबर यूपी 17 टी 9358 का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन
सागर. न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राधेलाल पिता प्यारेलाल राय निवासी ग्राम किरौन तहसील बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ,