बिलासपुर. 31-08-2024 को प्रार्थिया थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह ईश्वर पेटोल पंप सरकण्डा में काम करती है दिनांक 31-08-2024 के शाम 7-30 बजे पेटोल पंप से अपने घर जाने निकल रही थी उसी समय मोटर सायकल में उसके गांव विंध्यासर का महेश साहू तथा उसका एक दोस्त्
बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि दिनांक 07.06.2024 को पीड़िता चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 07.06.2024 के रात्रि 08:00 बजे ग्राम करहीकछार फाटकपारा के पास सत्येन्द्र यादव के द्वारा प्रार्थिया / पीड़िता को बुरी नियत से पीछा कर हाथ पकडकर छेड़छाड़ किया गया। है। मामले की गंभीरता को
सागर । महिला के साथ छेड़छाड़ एवं अष्लील हरकत करने वाले आरोपी महेन्द्र पिता दुर्जन अहिरवार को भा.द.वि. की धारा- 354(ए) के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड , धारा- 354(बी) के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा-294 के तहत 500 रूपये अर्थदण्ड की
सागर . नाबालिग के साथ छेड-छाड़ करने वाले अभियुक्त अन्नू आदिवासी को द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा-452 के तहत 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सों एक्ट की धारा-9एम/10 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड
बड़वानी. घटना दिनांक 05.02.2022 को सुबह करीबन 9ः00 बजे अभियोक्त्री काँलेज जाने के लिये हनुमान मंदिर के पास बडवानी रोड खड़ी थी तभी आरोपी मंदिर का पुजारी/आरोपी कैलाश अभियोक्त्री के पास आया और अभियोक्त्री के परिवार के बारे में सामान्य बातचीत करने लगा और बोला कि चलो मैं तुम्हारा भविष्य बताता हूं कहकर उसको घर
चंडीगढ़. जींद जिला के उचाना स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ घिनौनी हरकत करने के आरोपों का मामला और भी गहरा गया है। यह सामने आया है कि प्रिंसिपल पर 2005 और 2011 में भी इसी तरह के आरोप लग चुके हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शुक्रवार को
बिलासपुर . प्रार्थियां ने रिपोर्ट कराया कि दिनांक 10.11.2023 के अपने घर के मोहल्ले खुद बोर में पानी भरने गई थी पानी भरकर वापस घर लौट रही थी तभी गांव के चंद्रकांत साहु रोक कर हाथ पकड़ कर इज्जत लेने के नियत से छेड़खानी करने लगा प्रार्थीया के रिपोर्ट पर थाना पचपेडी मे अपराध धारा
बिलासपुर. प्रकरण की पीड़िता द्वारा दिनांक 27/11/2023 को थाना सिविल लाइन उपस्थित आकार रिपोर्ट दर्ज कराई की गगन कुमार महिलांगे नामक लड़के के द्वारा पीड़िता को बेइज्जत करने के नियत से हाथ बांह को पकड़ा है। पीड़िता के द्वारा मना करने पर आरोपी द्वारा पीड़िता के फोटो को एडिट कर इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिया
बिलासपुर. 07.09.2023 को प्रार्थिया ने अपने पति के साथ थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी की वह अपने घर के बाहर खडी थी तभी मोहल्ले का रहने वाला रमेश गुप्ता प्रार्थिया को बुरी नियत से देखते हुये अश्लील कमेंट्स करने लगा तथा बेईज्जत करने की नियत से प्रार्थिया के पास आकर उसके हाथ, बांह
बिलासपुर. प्रार्थीया द्वारा दिनांक 31.07.2023 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि नयापारा चैक गणेशनगर निवासी शिवम उर्फ किलविश द्वारा दिनांक 28.07.2023 के दोपहर नयापारा चैक के पास बुरी नियत से हाथ पकड कर छेडखानी कर गंदी गंदी अश्लील गाली गुफ्तार कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना
बिलासपुर . करीब दो सप्ताह पूर्व व दिनांक 28.06.2023 को पीडिता को कोनचरा निवासी चतुर मरकाम उर्फ गोलू एवं गौतम श्रीवास उर्फ गोलू द्वारा छेड़छाड़ कर मां बहन की बुरी बुरी गाल गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की है प्रार्थिया के उक्त लिखित रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना कार्यवाही