July 27, 2024

महिला के साथ छेडछाड़ एवं अष्लील हरकत करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । महिला के साथ छेड़छाड़ एवं अष्लील हरकत करने वाले आरोपी महेन्द्र पिता दुर्जन अहिरवार को भा.द.वि. की धारा- 354(ए) के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड , धारा- 354(बी) के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा-294 के तहत 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा से, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई जिला-सागर सुश्री श्रेया गक्खर की अदालत नेे दंडित किया।  मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री त्रिलोकराज शास्त्री ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.2013 को फरियादी महिला ने थाना खुरई में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनांक को करीब 4 बजे दिन में वह अपनी दुकान पर थी, ग्राहक सौदा ले रहे थे। उसी समय एक आदमी आया तथा बुरी नियत से उसकी दुकान के सामने खडे़ होकर उसे अष्लील इषारे करने लगा । उसने मना किया तो आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-खुरई द्वारा धारा 354ए, 354बी, 294 भा.दं.सं. का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई जिला-सागर सुश्री श्रेया गक्खर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post भाजपा की सरकार में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, मरीज़ जांच, इलाज़ और दवा के लिए दर-दर भटकने मजबूर
Next post अभिनेत्री मधुरिमा तुली की 3 दमदार और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियाँ 
error: Content is protected !!