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नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले 2 गिरफ्तार

बिलासपुर.  ग्राम परसोड़ी (परसदा) निवासी प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी की नाबालिक बेटी अपने सहेलियों के साथ सायकल से ग्राम लखराम स्कूल पढ़ाई करने जाते हैं। कि दिनाँक 27/01/2025 को प्रार्थी की नाबालिक बेटी अपने सहेलियों के साथ सुबह करीबन 10:00 बजे स्कूल जाने के लिये निकले थे, लखराम और परसदा

नाबालिग ने अपने ही बुआ को उतार दिया मौत के घाट, लालच बना हत्या का कारण

हत्या की गुत्थी सुलझाने मे मिली सफलता।  मृतिका के सिर मे रपली से प्राणघातक वार कर हत्या को दिया अंजाम।  हत्या कर शव को कोठी के अंदर छिपा दिया था। बिलासपुर .मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है सूचक बलदाऊ यादव पिता दुकलहा यादव उम्र 55 वर्ष निवासी पौसरी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर का दिनांक

नाबालिग को बहला-फुसलाकर अनाचार करने वाला पकड़ाया

बिलासपुर.  प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया की घटना दिनांक 09.09.24 को रात्रि में अज्ञात व्यक्ति इसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 278/24 धारा 137/2 बीएनएस कायम कर पतासाजी दौरान आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की को अपने साथ ट्रेन से भगाकर ले जाना पता चलने पर आरपीएफ

नाबालिक लड़की से अनाचार, आरोपी को गिरफ्तार

बिलासपुर. दिनांक 15.05.2024 को प्रार्थी अपने नाबालिक लड़की उम्र 13 साल 07 माह की घर में बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट थाना कोटा में प्राप्त होने पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर , अपहृता की पता तलाश की गई। पुलिस टीम द्वारा तत्काल ही रेल्वे स्टेशन करगीरोड ,सल्का, बेलगहना, कलमीटार, घुटकू आदि स्थान पर पतासाजी

नाबालिक लडकी को भगाकर ले जाने वाले पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार

बिलासपुर. प्रार्थी रविदास टोण्डे पिता जयप्रसाद टोण्डे उम्र 35 वर्ष सा. तालापारा के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगाकर ले जाने कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना मिला कि आरोपी एवं उसके मां के द्वारा

नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी राजकुमार उर्फ रचकू पटैल को भा.द.वि. की धारा- 454 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड , धारा- 354 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सों एक्ट की धारा- 7/8 के तहत 03 वर्ष

नाबालिक लड़की को भगाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

बिलासपुर. मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाँक 27/12/23 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाँक 26/12/2023 को इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के बालिका संबंधी गंभीर

आपरेशन मुस्कान अभियान के तहत् कोनी पुलिस द्वारा दो नाबालिक लड़कियों को किया गया दस्तयाब

थाना कोनी से दिल्ली एवम बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) टीम भेजकर 04 साल से गुम बालिका को किया गया बरामद परिजनों को सुपुर्द परिजनों ने नाबालिक की सकुशल बरामदगी पर कोनी पुलिस को दिया साधुवाद बिलासपुर. प्रदेश में गुम हुए बालक बालिकाओं की बरामदगी हेतु ऑपरेशन मुस्कान अभियान संचालित किया जा रहा है जिसको मद्देनजर रखते

अशांति फैलाने वाले एक आरोपी साहित पांच अपचारी बालकों के विरूद्व थाना कोनी द्वारा की गई कार्यवाही

बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.01.2024 से पटेल सामाज की कुल देवी मां शाकम्भरी देवी की मूर्ति विर्सजन बडी कोनी पटेल मोहल्ला में की जा रही थी जिनकी पूजा पाठ पश्चात शाम करीबन 05.00 बजे विसर्जन का सामाजिक कार्यक्रम हो रहा था कार्यक्रम दौरान कुणाल पिल्ले उर्फ कल्लन पिता राजू

नाबालिक बालिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को नोएडा उत्तर प्रदेश से पकड़ने में सकरी पुलिस को मिली सफलता

 बिलासपुर . प्रार्थिया दिनॉक 19-12-2023 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिक लड़की कही चली गई है, जो वापस नहीं आई है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वरा उसे बहलाफुसलाकर भगा ले जाने की आशंका पर प्रार्थिया के रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर पजासाजी में लिया गया एवं कायमी की सूचना

पुलिस ने 2 नाबालिक लड़कियों को हैदराबाद और नागपुर से किया गया बरामद

बिलासपुर .  जिला पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह के द्वारा जिले में गुम बालक/बालिकाओं की खोजबीन हेतु लगातार अभियान चलाकर गुम बच्चों की पता तलाश हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)  अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा  सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में लगातार गुम बच्चों/महिला/पुरुषों की पता तलाश

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर .  नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म़ करने वाले आरोपी को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये पाक्सों एक्ट की धारा-5 (जे)(आई आई)/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। 

नागलिग से अनाचार करने वाले आरोपी को कोनी पुलिस ने पकड़ा

बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक-30/11/2023 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक घटना 30/11/2023 को प्रार्थी उसकी पत्नि के साथ बिलासपुर दैनिक कार्य से गए थे, वापस आये तो उसकी बडी लडकी जो घर में अकेली थी, रोते-रोते प्रार्थी एवं अपनी मां को

नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म़ करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावा

सागर.  शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ  दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त अतुल कोरी को आई.टी. एक्ट की धारा- 67बी(बी) के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड, तथा पॉक्सोे एक्ट की धारा-5एल/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से  तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों

नाबालिग के साथ छेड़-छाड़ करने वाले आरोपी को 5 वर्ष  सश्रम कारावास

सागर .  नाबालिग के साथ छेड-छाड़ करने वाले अभियुक्त अन्नू आदिवासी को द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा-452 के तहत 02 वर्ष सश्रम कारावास  एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सों एक्ट की धारा-9एम/10 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड

नाबालिक लडका के साथ अप्राकृति शोषण करने वाले आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर. प्रार्थी दिनांक 18.12.2023 को थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि मै काम करके घर रात 10 बजे वापस आया तो इसकी पत्नी ने बतायी कि हमारा लडका गोलू गंधर्व के घर बर्थडे पार्टी मे गया था तो 8 बजे गोलू गंधर्व ने हमारे लडका के साथ टायलेट जाने के बहाने ले जाकर

नागालिग का अपहरण कर बालात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

बिलासपुर . मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनॉक 29.04.2023 को थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी को दिनांक 27.04.2023 के रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था जिसकी सूचना श्रीमान

नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर . नाबालिग के साथ जबरन  दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त अंकलेष सौर को भादवि की धारा- 506 भाग-2 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सों एक्ट की धारा- 5एल/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से  तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों

कोटा पुलिस ने नाबालिक लडकी को रायपुर से किया बरामद

बिलासपुर.01.दिनांक 27.11.2022 को प्रार्थी थाना कोटा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिक लड़की उम्र 16 साल 04 माह दिनांक 21.11.2022 के दोपहर 13.00 बजे घर में बिना बताएं कहीं चली गई है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना दौरान लगातार अपहृत बालिका की पता तलाश किया

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी जितेंद्र कुर्मी को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये तथा पाक्सों एक्ट की धारा-7/8 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास
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