अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माना

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी अशोक पिता खजान, नि. सेंधवा रोड़, निवाली जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 29/03/2021 को कस्बा निवाली भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि यामोगी ढाबे वाला अशोक पिता खजान अवैध रूप से शराब बेचने हेतु लेकर सेंधवा रोड़ निवाली तरफ से अपने यामोगी ढाबे पर ला रहा है। सूचना पर राहगीर पंचान वीरेन्द्र पिता शिवलाल, सचिन पिता महेश दोनो निवासी-निवाली को अवगत कराकर हमराह लेकर मुखबिर के बताये स्थान सेंधवा रोड़ निवाली ग्रीड के पास पहुंचे जहां देखा कि एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक की थैली लेकर आते दिखा जिसे पंचान की मदद से पकड़ा व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अशोक पिता खजान ब्राम्हणे उम्र- 35 वर्ष, नि0 सेधवा रोड़ निवाली का होना बताया, हाथ में लिये प्लास्टिक की थैली चेक करते उसमे बियर की बोतले होना पायी गयी। उक्त व्यक्ति से शराब रखने व लाने ले जाने व बेचने का लायसेंस का पूछते, नहीं होना बताया। आरोपी का अपराध धारा 34 ए आबकारी अधिनियम पाया जाने से आरोपी के कब्जे से कुल 6.200 लीटर शराब कीमती 1660 रूपये की विधिवत पंचान के समक्ष जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 34 ए आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।

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