नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा रूपेश नाईक साहब द्वारा आरोपी सखाराम पिता भुवानसिंह को धारा 363, 366, 376(1), 376(2)एन भादवि, एवं 5एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी इंदिरा चौहान द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना दिनाक 16.09.2020 की है। पीड़िता बालिका आधार कार्ड बनवाने का बोलकर सुबह 10 बजे घर से सेंधवा गई थी जो शाम तक वापस घर पर नहीं आयी। पीड़िता के पिता ने आस-पास रिश्तेदारों में तलाश की परन्तु बालिका का कहीं पता नहीं चला। उसे आरोपी सकाराम पर शंका थी उसकी नाबालिक बालिका को आरोपी सकाराम बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर कहीं भगा कर ले गया है। पीड़िता के पिता ने गाँव वालों के साथ जाकर आरोपी के घर पर तलाश की तो उसकी नाबालिक बालिका आरोपी सकाराम के घर पर थी। परन्तु आरोपी ने पीड़िता को फरियादी पिता के साथ नहीं भेजा। फरियादी ने गाँव वालों के साथ आकर थाना सेधवा ग्रामीण आकर रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363,366 क भादवि में अपराध पजीबद्ध किया। अनुसधान के दौरान पीड़िता को पुलिस ने आरोपी के घर से दस्तयाब किया। पीड़िता ने बताया कि घटना दिनाक 16.09.20 को पीड़िता आधार कार्ड बनवाने गई थी। तभी आरोपी सकाराम भी वहां पहुंच गया और पीड़िता को बहला – फुसलाकर व शादी का झॉसा देकर जबरजस्ती बस में बैठाकर गुजरात भगा कर ले गया और वहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार उसकी ईच्छा के विरूद्ध दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (1), 376 (2) एन भादवि एवं 5 एल/6 पाक्सो की वृद्धि की गई व आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती इंदिरा चौहान द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।