शादी का झांसा देकर नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सेधवा श्रीमती कृष्णा परस्ते सा. द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोपी विश्वास पिता तनुराम थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366, 376, (आई) एन, भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 19.12.2020 को अभियोक्त्री के पिता गाडी पर ड्रायवरी करने चला गया था और सुबह 04 बजे वापस आया तो उसकी पत्नि ने बताया कि उनकी लडकी घर पर नही है, रात 12 बजे तक तो थी, लेकिन बाद में कही नहीं मिली वह बिना बताये घर से चली गई है फिर उसकी आसपास तलाश की लेकिन कही नहीं मिली उनको शंका है कि गांव का विश्वास उनकी लडकी को बहला फुसलाकर कही ले गया है। जिसकी रिर्पाेट थाना सेधवा ग्रामीण पर की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान आरोपी विश्वास को गिरफतार किया गया तथा अभियोक्त्री से पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी उसे बहलाफुसलाकर शादी का झासा देकर जबरदस्ती बस में बैठाकर भगाकर डही ले गया और वही किराये के कमरे मे मेरे साथ मेरी इच्छा के विरूद्ध कई बार खोटा काम किया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया। जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।