शराब के नशे पुलिस चौकी में उत्पाद मचाने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

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सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना के न्यायालय ने पुलिस चौकी में घुसकर शासकीय कार्य में वाधा डालने एवं आरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपी हीरालाल अहिरवार निवासी सिंधी कॉलोनी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुंदर गुप्ता, बीना जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.03.2021 को रात्रि 08 बजे छोटी बजरिया चौकी प्रभारी अन्य स्टाफ के साथ चौकी पर अपना शासकीय कार्य कर रहे थे। उसी समय अभियुक्त हीरालाल चौकी के अंदर शराब के नषे में आ गया और पुलिस वालों को गंदी-गंदी गालियां देने लगा। आरक्षक ने अभियुक्त हीरालाल को समझाने का प्रयास किया तो अभियुक्त हीरालाल ने आरक्षक से मारपीट करने लगा एवं उसके साथ झूमा झपटी में उसकी वर्दी भी फट गयी। अभियुक्त ने ड्यूटी रजिस्टर भी फाड दिया। चौकी प्रभारी और अन्य स्टाफ ने बीच-बचाव किया। पुलिस ने आरक्षक की रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त हीरालाल को गिरफतार कर लिया। अभियुक्त द्वारा जमानत हेतु आवेदन अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हीरालाल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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