बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड : 20 साल बाद अमित जोगी को उम्रकैद
रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 31 मई 2007 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी मानते हुए उन्हें एक हजार रुपए का जुर्मान भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कठोर जेल का प्रावधान लागू होगा।
वर्तमान में जमानत पर चल रहे अमित जोगी को अदालत ने निर्देश दिया है कि वे तीन सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करें। दरअसल इस मामले में सीबीआई ने अमित जोगी और याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी समेत अन्य लोगों की मिलीभगत से एक बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया। इस मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था । 2


