आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक कार्यों का संचालन, निगम ने किया सील
स्कूल के पास संचालित पान दुकान और पोल्ट्री दुकान भी सील
बिलासपुर। आवासीय क्षेत्र में नियमों के विपरीत कारखानानुमा गतिविधियां संचालित करने पर नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। विनोबा नगर के गली एल-8 में अंशुल पुरी द्वारा आवासीय मकान में व्यवसायिक गतिविधि के रूप में व्यावसायिक एम्ब्रॉयडरी (कारखानानुमा सिलाई मशीन) का संचालन किया जा रहा था। मशीनों से उत्पन्न होने वाली तेज आवाज के कारण आसपास के रहवासियों को परेशानी होने की शिकायत निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे को प्राप्त हुई थी। इसके बाद निगम ने परिसर को सील कर दिया है।
इसके अलावा जेपी विहार क्षेत्र में नगर निगम द्वारा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए निशांत पोल्ट्री फार्म एवं साहू पान सेंटर को सील किया गया। निगम की जांच में पाया गया कि दोनों प्रतिष्ठान स्कूल के 100 मीटर के दायरे में संचालित हो रहे थे। नियमानुसार शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारित 100 मीटर के दायरे में तंबाकू एवं संबंधित प्रतिबंधित वस्तुओं के विक्रय पर रोक है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम की टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। निगम ने स्पष्ट किया कि स्कूलों के आसपास प्रतिबंधित गतिविधियों को किसी भी स्थिति में संचालित नहीं होने दिया जाएगा।
विद्यानगर में फुटपाथ से हटाया गया अतिक्रमण
विद्यानगर स्थित गायत्री मंदिर के पास नगर निगम द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया और सार्वजनिक आवागमन के लिए मार्ग को व्यवस्थित कराया। निगम अधिकारियों ने दुकानदारों व नागरिकों को सार्वजनिक फुटपाथ और मार्ग पर अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश देते हुए स्पष्ट किया कि आवागमन में बाधा बनने वाले अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।


