कोविड-19 पाॅजीटिव पाये गये क्षेत्र को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण काल के दौरान जिले से संदिग्ध व्यक्तियों का सैंपल, जांच हेतु प्रेषित किया गया था। जाचं रिपोर्ट में व्यक्तियों के कोरोना पाॅजीटिव पाये जाने पर कोरोना वायरस के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर  श्याम धावडे़ द्वारा संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिसमें जिले के तहसील शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत अमेरा के प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास क्वारेंटीन सेंटर में 02 व्यक्ति की जांच कोरोना पाॅजीटिव आने पर 200 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर के ग्राम बिशुनपुर के आईटीआई क्वारेंटीन सेंटर में 03 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर 50 मीटर परिधि क्षेत्र, ग्राम पंचायत डिण्डो स्थित प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास क्वारेंटीन सेंटर में 02 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर 50 मीटर परिधि क्षेत्र एवं बालक छात्रावास रामचन्द्रपुर क्वारेंटीन सेंटर में 01 व्यक्ति की जांच रिर्पोट पाॅजीटिव आने पर 20 मीटर परिधि क्षेत्र, जनपद पंचायत वाड्रफनगर के कन्या आश्रम चलगली क्वारेंटीन सेंटर में 02 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर 350 मीटर परिधि क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत रूपपुर में होम क्वारेंटिन में रह रहे एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। घोषित किये गए क्षेत्र में आम नागरिकों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा उनके निर्देशन में तहसीलदार की भी नियुक्ति की गई है। कन्टेन्मेंट जोन के अन्तर्गत समस्त दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्ही भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा।

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