जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी दिनेश पाठक पिता कुंजीलाल पाठक, लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक, आशीष पिता दिनेश पाठक, मुकेश पिता बाबूलाल पाठक, कपिल पिता बद्रीप्रसाद पाठक, राधेश्याम पिता कुंजीलाल पाठक निवासीगण ग्राम श्यामपुर शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 304 भाग-1 / 149, भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड , धारा 307/149 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड , धारा 324/149 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड ,धारा 323/149 भादवि में 6 माह सश्रम व 500 रू अर्थदण्ड,धारा 147/149 भादवि में 6 माह सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड , धारा 148 में 1 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदंड , धारा 294 भादवि में 500 रू अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया। आरोपी दिनेश पाठक व राधेश्याम पाठक को धारा 25 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष की सजा व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 03.08.2020 को दोपहर के करीबन 12 बजे फरियादी तेजसिंह व उसके गांव के समन्दर सिंह, रघुवीर सिंह तीनों बाडपुर में आनंद सिंह राजपूत की बेल्डिंग की दुकान के सामने तखत पर बैठे हुये थे। समन्दर सिंह राजपूत व आरोपी दिनेश पाठक का पूर्व से विवाद होने के कारण आरोपी दिनेश पाठक हाथ में तलवार लेकर, राधेश्याम पाठक हाथ में फर्सी लेकर, लखन पाठक व आशीष पाठक हाथ में लोहे का पाईप लेकर और मुकेश पाठक व कपिल पाठक हाथ में लठ्ठ लेकर एकमत होकर आये और समन्दर सिंह को अश्लील गालिंया देने लगे और बोले कि हमसे झगडा करता है, जब समन्दर सिंह ने गालियां देने से मना किया तो दिनेश पाठक ने तलवार समन्दर सिंह के सिर में मारी जिससे खून निकल आया, लखन व आशीष ने समंदर सिंह को लोहे के पार्इप मारे जिससे दोनो हाथों में चोटें आई। राधेश्याम ने फर्सी की मारी जिससे समंदर सिंह को दाहिने हाथ में चोट लगी तथा मुकेश पाठक व कपिल पाठक ने लठ्ठ से मारपीट की जिससे समंदर सिंह के दोनो पैरो में चोटें आईं। आरोपीगण जाते-जाते बोले कि आज तो बच गया आईंदा झगडा किया तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की गई जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया । ईलाज के दौरान समंदर सिंह की मृत्यु हो गई। अनुसंधान पूर्ण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।