पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले हत्यारे पति को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा

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बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा विजय सिंह कावछा द्वारा अपने फैसले में आरोपी अकाराम पिता टेमरिया बारेला उम्र 47 वर्ष निवासी- गुमड़िया खुर्द थाना निवाली जिला बड़वानी को धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी संजय पाल मोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 02.08.2020 को अकाराम अपनी पत्नी बाटुबाई के साथ अपने खेत में बने हुये घर पर था घर में और कोई नहीं था। शराब पीने की बात पर से अभियुक्त अकाराम का अपनी पत्नी बाटुबाई के साथ विवाद हो गया था तब अकाराम ने लात-घुॅंसो व लकड़ी से बेरहमी से पीट कर बाटुबाई की हत्या कर दी थी। अकाराम ने घटना के दुसरे दिन सुबह अपने साले केहलसिंह से फोन पर बात कर उसे घटना की जानकारी दी थी। बाटुबाई के मायके वालों की सुचना पर निवाली पुलिस थाना अधिकारी उपनिरीक्षक एस.एस. रघुवंशी मौके पर पहुॅचे थे और उन्होने लाश बरामद की थी। आरोपी अकाराम के विरूद्ध भादवि 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की थी। मामला एक महिला की हत्या का था इसलिए पुलिस ने मामले को जघन्य अपराध मानकर चिन्हित किया था। कोई चश्मदीद साक्षी नहीं होने के पशचात भी अभियोजन ने मामले की परिस्थितियों की कड़ियों को श्रंखलाबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुये यह संदेह से परे प्रमाणित किया कि आदमी झुठ बोल सकता है परन्तु परिस्थितिया झुठ नहीं बोलती। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने घटना को प्रमाणित मानते हुये आरोपी अभियुक्त अकाराम को भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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