May 5, 2024

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कृषि मास मीडिया समिति की बैठक 20 मई को संपन्न :  कृषि मास मीडिया समिति की बैठक 20 मई 2021 को संभागीय संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर कार्यालय में गूगल मीट के माध्यम से आनलाईन दोपहर 12 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में माह जून 2021 में आकाशवाणी केन्द्र बिलासपुर के माध्यम से किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारण होने वाले विषय एवं वार्ताकार तय किये गये हैं।
कार्यक्रम का प्रसारण 1 जून से 30 जून तक रात्रि 7ः30 से 8ः00 बजे तक किया जायेगा। जिसमें प्रमुख रूप से वन विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन, रेशम विभाग एवं उद्यान विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा की जायेगी।

ग्राम कुंआ में अवैध शराब जप्त :  जिले में मदिरा के अवैध आसवन, धारण, विक्रय तथा परिवहन के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 27 मई 2021 को ग्राम कुंआ थाना चकरभाठा में अज्ञात आरोपी से 10 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब एवं ग्राम नगारडीह थाना चकरभाठा से अज्ञात आरोपी से 40 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब एवं 225 कि.ग्रा. लहान बरामद कर उक्त आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क) (च), 34(2) व 59(क) के तहत् प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया गया है। इस प्रकार 02 प्रकरणों मंे कुल 50 लीटर महुआ मदिरा एवं 225 कि.ग्रा. मदिरा निर्माण योग्य महुआ लहान जप्त किया गया है। आबकारी उपलंभन दल में आबकारी उपनिरीक्षक आशीष सिंह, आबकारी आरक्षक मूलचंद कौशिक, राजीव जायसवाल, शुभम रजक तथा वाहन चालक जितेन्द्र शर्मा शामिल रहे हैं।

ग्राम लमकेना में अवैध शराब जप्त : जिले में मदिरा के अवैध आसवन, धारण, विक्रय तथा परिवहन के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज 28 मई 2021 को ग्राम लमकेना थाना कोटा में आरोपी रामेश्वर उर्फ जय सिंह पिता भिखारी सिंह उम्र 40 वर्ष जाति संवरा निवासी लमकेना से 20 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब एवं 1200 कि.ग्रा. लहान एवं ग्राम लमकेना थाना कोटा से 03 अज्ञात आरोपी से 160 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब एवं 6800 कि.ग्रा. लहान बरामद कर उक्त आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क) (च), 34 (2) व 59 (क) के तहत् प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया गया है। इस प्रकार 04 प्रकरणों मंे कुल 180 लीटर महुआ मदिरा एवं 8000 कि.ग्रा. मदिरा निर्माण योग्य महुआ लहान जप्त किया गया है। आबकारी उपलंभन दल में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एस.के. द्विवेदी, आबकारी उपनिरीक्षक धीरज कन्नौजिया, आनंद कुमार वर्मा, रमेश कुमार दुबे तथा मुख्य आरक्षक राजकुमार कुर्रे सहित अन्य स्टाफ शामिल रहे।

फरार आरोपियों की सूचना देने वाले को किया जायेगा पुरस्कृत : पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा थाना तारबाहर बिलासपुर में दर्ज अपराध के प्रकरण में फरार आरोपी कादिर अली पिता इमरान अली उम्र 22 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर, थाना सिविल लाईन बिलासपुर की सूचना देने वाले को 5 हजार रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा। इसी तरह राहुल शंकर, पिता स्व. अरूण शंकर निवासी क्वाटर नं. 834/02 उर्दु ग्राउण्ड के पास कन्ट्रक्शन कालोनी थाना तारबाहर बिलासपुर के बारे में सूचना देने वाले, गिरफ्तार कराने वाले 3 हजार रूपये से पुरस्कृत किया जायेगा। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा तथा पुरस्कार वितरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर 07752-223330, मो.नं. 9479193001, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर बिलासपुर 07752-222191, मो.नं. 9479193002, नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन 07752-223876, मो.नं. 9479193006, पुलिस नियंत्रण कक्ष, बिलासपुर 07752-228504, मो.नं. 9479193099, थाना प्रभारी तारबाहर बिलासपुर 07752-259388, मो.नं. 9479193020 पर संपर्क किया जा सकता है।

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