बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा रूपेश नाईक द्वारा आरोपी गोलू पिता विक्रम डावर निवासी गोई को धारा 376(1), 376(2)एफ 384, 450, 292, 354ग भादवि, एवं 3/4, 11, 12, 13, 14 पाक्सो एवं 67बी आई टी एक्ट में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा की गई।
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा साहब द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी कमलेश पिता सिलदार नि. ग्राम मालवन जिला बड़वानी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मेे आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 25000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी आजाद खां पिता चांद खां उम्र 25 वर्ष निवासी जगन्नाथपुरी कॉलोनी शुजालपुर मण्डी को धारा 498 ए भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,
बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा श्रीमान विजयसिंह कावछा साहब द्वारा आरोपी कमल पिता भागचंद जमरे उम्र 25 वर्ष निवासी गोई को धारा 376(1), 376(2)एफ 384, 450, 292, 354ग भादवि, एवं 3/4,11,12,13,14 पाक्सो एवं 67बी आई टी एक्ट में जमानत निरस्त की गयी। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा
शाजापुर. न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. कुशाल जैन पिता धरमचंद्र जैन उम्र 44 वर्ष, 2. बाबूलाल प्रजापति पिता मुल्लूराम प्रजापति उम्र 75 वर्ष , 3. नरेन्द्र माहेश्वरी पिता भेरूलाल माहेश्वरी उम्र 42 वर्ष, 4. कन्हैयालाल गर्ग पिता बापूलाल गर्ग उम्र 58 वर्ष, 5. अनिल पिता सौभागमल जैन उम्र 51
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा द्वारा आरोपी नन्नु उर्फ नरेन्द्र पिता घीसा की धारा 452 मे 1 वर्ष का कारावास व धारा 323 में 6 माह का कारावास जुर्माना से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी कु कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर के द्वारा आरोपीगण विक्रम पिता गोकुल सिंह उम्र 25 वर्ष, गोकुल पिता रामाजी उम्र 51 वर्ष, मानूबाई पति गोकुल उम्र 48 वर्ष निवासीगण ग्राम मंडोदा थाना मो.बडौदिया को धारा 302/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए तीनों आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
बिलासपुर. जेवर चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ राज्य के कई जिलों में ठगी को अंजाम दिया गया था। पुलिस आरोपी के साथ इस काम मे उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। एडिश्नल एसपी उमेश कश्यप ने मामले
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संजय पिता देवकरण सूर्यवंशी उम्र 28 साल निवासी रानीबडोद थाना अकोदिया मण्डी जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड , धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड एवं धारा 5 एल/6
बिलासपुर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने आदेश में आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर ट्राली लापरवाहीपूर्वक रोड़ पर खड़ी करने पर टकराने से मौत होने के मामले मेे आरोपी गौरख पिता एकनाथ उम्र 35 वर्ष निवासी पिंघाना नंदुरबार महाराष्ट्र का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति
सागर. न्यायालय एस. बी. साहू द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने हत्या के आरोपी इकबाल पिता महबूब खान उम्र 35 साल एवं आरोपी राहुल पिता प्रहलाद आदिवासी उम्र 24 साल दोनों निवासी ग्राम भड़राना थाना बण्डा, जिला सागर म.प्र. को धारा 302, 201 में दोषी पाते हुए आरोपी इकबाल को धारा 302 भादवि
बड़वानी. न्यायालय अंजड से एक प्रकरण मे लगभग दो वर्ष पूर्व अनुपस्थित हुए आरोपी टीकम पिता किशोर केवट निवासी ग्राम चीचली को पुलिस थाना से गिरफ्तार न्यायायिक मजिस्ट्रेट अमूल मंडलोई की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, कोर्ट द्वारा आरोपी को केंद्रीय जेल बड़वानी भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खान मंसूरी सहायक जिला
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अरूण सिंह अलावा राजपुर द्वारा आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी कालिया उर्फ कालुसिंग पिता काशीराम निवासी सिदडी थाना निवाली, जिला बडवानी को धारा 304, 304ए भादवि मे भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंग चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा
भोपाल. आज दिनांक को विशेष सत्र न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया विशेष न्यायालय ने आरोपी मो. आबिद खां को धारा 120 बी एवं 420 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रू अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन अमित राय एवं डीके आर्य सहा. जिला अभियोजन अधिकारी ने किया।
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण (1)रईस शाह पिता निसार शाह उम्र 35 वर्ष, (2) सईद शाह पिता निसार शाह उम्र 32 वर्ष (3) शाहिर पिता निसार शाह उम्र 30 वर्ष, (4) निसार पिता मंजूर शाह उम्र 65 वर्ष, (5) अनीस पिता निसार शाह उम्र 40 वर्ष, (6) आरिफ खां पिता
बिलासपुर. 11 माह से फरार 420 का आरोपी गिरफ्तार खुद को बालको प्लांट में इंजीनियर होना बताकर बालको प्लांट में नॉकरी लगाने का झांसा देकर 2 लोगो से 90 हजार रुपये की ठगी। बालको प्लांट के अधिकारियों से अच्छी पहचान होना बताकर किया था ठगी fir के बाद से लगातार था फरार ,कोरबा में 3बार
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी अर्जुन पिता सोदानसिंह अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी इमलीखेडा कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपयें अर्थदण्ड तथा धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम- 2012 में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने आरोपी आषु जैन पति कोमलचंद्र जैन, उम्र 35 वर्ष लगभग निवासी वर्धमान काॅलोनी थाना मकरोनिया जिला सागर के का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेष कुमार खातेकर सागर
बिलासपुर. कोनी थाना क्षेत्र में युवती से छेड़खानी के मामले में आरोपी युवक सुबोध दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आरोपी युवक काम कर घर जा रही युवती से सरेराह युवक सुबोध दुबे छेड़खानी कर अश्लील हरकत करने लगा था। जिसके बाद युवती ने थाना कोनी में रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन