Tag: एडीपीओ

अपराध कारित करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. उक्‍त प्रकरण में पैरवीकर्ता कु० प्रेरणा योगी एडीपीओ ने बताया कि दिनांक 04.06.2016 को रात्रि करीब 01:00 बजे अभियोगी अपने कमरे में लेटी थी। बगल के कमरे में किरायेदार दो लड़कियॉं जो डी.एड. प्रथम वर्ष में हैं, लेटी थी। अभियोगी के मकान के अंदर किसी के घुसने की आवाज आई तो अभियोगी ने ललकारा

बिना परमिट, फिटनेस एवं बीमा के सार्वजनिक मार्ग पर परिवहन करने वाला आरोपी अर्थदण्‍ड से दण्डित

टीकमगढ़. उक्‍त प्रकरण में पैरवीकर्ता कु० प्रेरणा योगी एडीपीओ ने बताया कि दिनांक 24.08.2015 को शाम करीब 07:30 बजे अभियोगी मूलचंद्र अहिरवार उसकी पत्‍नी रेखा अपने खेत से भैंस लेकर घर जा रहे थे। साथ में उसकी पुत्री भी थी। जैसे ही अभियोगी अपनी भैंस हांकता हुआ ऋषि बे‍ल्‍डिंग की दुकान के सामने पहुंचा तो

हत्‍या के आरोपीगण को आजीवन कारावास

जतारा/टीकमगढ़. अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 07.05.2019 की सुबह 8:30 बजे से 10:00 बजे के मध्य ग्राम ताललिधौरा निवासी आहत नंदनी प्रजापति के साथ संपत्ति के विवाद पर से उसकी सास जशोदा प्रजापति, ससुर संतोष प्रजापति, अजिया ससुर ऊदल प्रजापति के द्वारा विवाद किया गया और उसी विवाद

हत्‍या का प्रयास करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाया 5 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 31/03/2017 को 10:30 बजे दिन में फरियादी काशीराम कुशवाहा निवासी बनियानी उसकी दास्‍ता पत्‍नी एवं गांव के जालम कुशवाहा, खुलईया कुशवाहा निवासी बनियानी अपने बधिया वाले खेत में लाक इकट्ठी कर रहे थे कि उसी समय गांव के आरोपी गोकुल कुशवाहा एवं उसका

नाबालिग से बलात्‍संग के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना देहात टीकमगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 14/03/2017 को सुबह 09:00 बजे अभियोक्‍त्री घर से अपनी दीदी के घर टीकमगढ़ की कहकर गयी थी, जो अपनी दीदी के घर नहीं पहुंची न ही घर

जिलाबदर के आदेश का उल्‍लंघन करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि ग्राम वीरउ निवासी प्रमोद तनय रामदास यादव के विरूद्ध जिला दण्‍डाधिकारी टीकमगढ़ ने आदेश म.प्र. राज्‍य सुरक्षा अधिनियम में पारित आदेश 08/11/2018 के उल्‍लंघन में जिलाबदर आरोपी प्रमोद यादव उक्‍त आदेश की अवहेलना कर पालन न करते हुए ग्राम वीरउ में जिलाबदर होने के

फिरौती के लिये अपहरण करने वाले आरोपीगण, आजीवन कारावास से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी सीमा सिंह सेंगर अपने पति के साथ बीएसएनएल टावर के पास नौगांव रोड ग्राम पलेरा में निवास करती है। घटना दिनांक 29.06.2015 को रात्रि को रात्रि 09:10 बजे फरियादी सीमा सिंह एवं उसके पति मनोज सिंह सेंगर अपने मकान के दरवाजे पर बैठे

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अभियोक्‍त्री ने थाना बल्‍देवगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह दिनांक 14/02/2018 को शाम करीब 04 बजे हैण्‍डपंप पर पानी भर रही थी तभी गांव का ग्‍यासी आदिवासी शौच करके हाथ धोने हैण्‍डपंप पर आया और उसकी

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 15.12.2017 को फरियादिया ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि उक्‍त दिनांक को करीब 08:30 बजे वह अपनी लड़की अभियोक्‍त्री को घर पर छोड़कर मोहल्‍ले में काम करने गई थी जब वह एक घंटे

मारपीट करने वाले आरोपियों पर 1000-1000 के रूपये अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दंडित

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादिया अपनी मां के घर ग्राम हरपुरा मगरई में निवास करती है। दिनांक 17.09.2010 को समय रात्रि लगभग 08:00 बजे फरियादिया खाना खा रही थी, तभी इमरत राजपूत कुडयाला, लखन एवं नन्‍दलाल राजपूत के साथ आया और न्‍यायालय में लंबित प्रकरण में राजीनामा कराने

मारपीट कर अस्थिभंग करने वाले आरोपीगण को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 01/12/2013 को रात लगभग 08:00 बजे ग्राम सापोन स्थित गंगा सागर गुल्‍ला वारे खेत पर आरोपीगण नीरज, संतोष एवं तिजुआ पाल द्वारा फरियादी/आहत आशाराम से गाली गलौच किये जाने, उसकी तथा मां श्‍याम बाई की मारपीट किए जाने एवं जान से मारने की

मारपीट करने वाले आरोपीगण न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 22.09.2015 की रात्रि लगभग 8 बजे सूचनाकर्ता देशराज ग्राम बंधा में दुकान से सामान लेकर घर वापस जा रहा था कि तभी ढिमरौला मोहल्‍ला में आहत के गांव के हरीचा ढीमर , पन्‍नालाल ढीमर एवं थानसिंह ढीमर ने आहत को रास्‍ते में रोक

मारपीट करने वाले आरोपियों पर 900-900 रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दंडित

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 18/08/2012 को आरोपी बहादुर घोष फरियादी जगन्‍नाथ के घर आकर बोला कि चलो जमीन का निपटारा कर लो तो फरियादी जगन्‍नाथ, सुरेश, जयहिन्‍द खते पर आ गए, वहां पर आरोपीग बहादुर, विजय, पप्‍पू, दद्दू, राकेश व सुरेन्‍द्र बोले कि आ जाओ, आज निपटारा

शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को 6 दिवस का कारावास

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 24.12.2010 को लिधौरा विद्युत केन्‍द्र के अंतर्गत अवैद्य रूप से विद्युत चोरी एवं राजस्‍व बसूली हेतु कंपनी के वरिष्‍ठ अधिकारियों का दल जिसमें पी.एल. असाटी, एस.एन. चतुर्वेदी, आर.एस. बुंदेला कनिष्‍ठ यंत्री एवं अन्‍य कर्मचारीगण के साथ जिला पुलिस एवं स्‍थानीय लिधौरा पुलिस बल

हत्‍या का प्रयास करने वाले आरोपीगण को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 11.08.2016 को फरियादी छोटेलाल यादव ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम करमौरा का रहने वाला है, खेती करता है, सुबह वह व उसका लड़का अरविन्द अपने जानवर गाय भैंस लेकर जंगल जा रहे थे कि जुझार सिंह

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना दिगोडा में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि दिनांक 09.08.2014 को उसकी बच्‍ची अभियोक्‍त्री छत पर लेटी थी, जो रात को छत पर से उठकर कहीं चली गई है, उसने रिश्‍तेदारियों में ढूंढा जिसका कोई पता

मारपीट करने वाले एक आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 12.08.2015 को समय सुबह करीब 07:00 बजे सूचनाकर्ता/आहत पूजा अहिरवार उसके घर के दरवाजे के सामने, इसलिए मिट्टी फैला रही थी कि कीचड़ न हो तभी पप्‍पू, मनुआ व तालुबाई आये और उससे मिट्टी फैलाने से रोकने लगे और कहने लगे कि मिट्टी

नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने चौकी देवरदा में इस आशय का आवेदन दिया कि दिनांक 29.01.2017 को वह व उसका साला अपनी बच्‍ची अभियोक्‍त्री का शादी-संबंध के लिये रिश्‍तेदारी में गये थे घर पर उसकी पत्‍नि व बच्‍ची अभियोक्‍त्री व बच्‍चे थे। शाम को

नाबालिग बालिका से बलात्‍संग के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने पुलिस थाना बुड़ेरा में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया था कि दिनांक 15/06/2017 को उसकी लड़की (अभियोक्‍त्री-1) उम्र 16 वर्ष एवं भाई की लड़की (अभियोक्‍त्री-2) उम्र 17 वर्ष 2 माह घर से करीबन 10:00 बजे कपड़ा डालने

मारपीट करने वाले आरोपीगण, एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 08.06.2015 की रात्रि समय करीब 10:00 बजे सूचनाकर्ता/आहत राजेश यादव उसके ग्राम कुर्राई के घर से कुंआ पर बने घर पर सोने जा रहा था, तभी मड़गुल्‍ला बेर के रास्ता ग्राम कुर्राई जिला टीकमगढ़ पर आरोपी आनंद यादव, मनोज याद एवं शिवराज घोषी
error: Content is protected !!