April 28, 2024

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 15.12.2017 को फरियादिया ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि उक्‍त दिनांक को करीब 08:30 बजे वह अपनी लड़की अभियोक्‍त्री को घर पर छोड़कर मोहल्‍ले में काम करने गई थी जब वह एक घंटे बाद घर वापिस आयी तो उसकी लड़की अभियोक्‍त्री नहीं मिली उसे संदेह है कि छोटू उर्फ आकाश रैकवार उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उक्‍त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्र० 1014/2017 अंतर्गत धारा 363, 366 भादवि लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा अभियोक्‍त्री को दस्‍तयाब कर उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया और न्‍यायालय के समक्ष कथन लेखबद्ध कराए गए तथा डीएनए हेतु आवश्‍यक कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई। संपूर्ण अनुसंधान पूर्ण होने पर आयी साक्ष्‍य के आधार पर धारा 376, 342, 506 भादवि और 5/6, 16/17 पॉक्‍सो एक्‍ट का प्रकरण में इजाफा किया गया। न्‍यायालय में अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में 19 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। न्‍यायालय द्वारा उक्‍त साक्षियों से आयी साक्ष्‍य का  विवेचन कर आज दिनांक 16.12.2021 को आरोपी आकाश उर्फ छोटू रैकवार को नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं बलात्‍संग के मामले में 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- (तीन हजार) रूपये का अर्थदण्‍ड, 366 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड तथा धारा 4 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आर.सी. चतुर्वेदी जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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