सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 144 लागू

 

 

बिलासपुर। खपरगंज मोहल्ले में दो गुटों के बीच हुए विवाद और झगड़े के बाद शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश 28 अगस्त 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामील एवं सुने जाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने कहा है कि कानून-व्यवस्था से संबंधित सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचार करने के बाद दं.प्र.सं. 1973 की धारा 144(1)(2) एवं वर्तमान बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया गया है।
आदेश 28 अगस्त 2026 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *