May 7, 2024

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अभियोक्‍त्री ने थाना बल्‍देवगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह दिनांक 14/02/2018 को शाम करीब 04 बजे हैण्‍डपंप पर पानी भर रही थी तभी गांव का ग्‍यासी आदिवासी शौच करके हाथ धोने हैण्‍डपंप पर आया और उसकी तरफ बुरी नियत से घूरने लगा, उसने कहा कि घूर क्‍यों रहे हो तो उसके हाथ पकड़े और कमरे में पकड़कर ले गया तथा कमरा बंद कर अभियोक्‍त्री के साथ छेड़छाड़ करने लगा वह चिल्‍लाई तो आरोपी ग्‍यासी की पत्‍नी अनीता आ गई और उसने अभियोक्‍त्री के साथ मारपीट की। फिर अभियोक्‍त्री ने अपने घर जाकर घटना के बारे में माता-पिता को बताया। उक्‍त सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बल्‍देवगढ़ में अपराध क्र० 77/2018 अंतर्गत धारा 354,342,323,34 भादवि पर लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्‍त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं घटनास्‍थल का नक्‍शा-मौका तैयार कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण होने पश्‍चात् आरोपीगण के विरूद्ध धारा 354,342,323,506,34 भादवि एवं 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु माननीय न्‍यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया। माननीय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी ग्‍यासी आदिवासी को धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये का अर्थदण्‍ड, धारा 342 भादवि में 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड एवं आरोपी अनीता आदिवासी को मारपीट कर स्‍वेच्‍छया उपहति कारित करने पर धारा 323 भादवि में 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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