जंतर-मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन की अनुमति नहीं, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दी चेतावनी

 

 

नयी दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने रविवार को स्पष्ट किया कि आरक्षण सुधारों को लेकर जंतर-मंतर पर किसी भी व्यक्ति या संगठन को प्रदर्शन अथवा सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे ऐसे पोस्ट और वीडियो को लेकर लोगों को चेतावनी दी है, जिनमें रविवार को जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में जुटने की अपील की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है। BNSS की धारा 163 ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 का स्थान लिया है। इसके तहत क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस और प्रदर्शन के अलावा पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *