सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर. प्रजापति तहसील रहली जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त दयाराम पिता हरिसींग उर्फ हल्लू गौंड़ उम्र 21 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत रहली जिला सागर को भादंवि की धारा 354 सहपठित धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष के सश्रम
सागर. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला, तहसील-खुरई जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले जाने के अभियुक्त सुरेन्द्र बालमीकि पिता हुकुमचंद बालमीकि उम्र 20 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत बीना जिला सागर को भादवि की धारा 363 के आरोप में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड तथा
सागर. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला, तहसील-खुरई जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के अभियुक्त शैतान सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 9(डी) सहपठित धारा 10 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से
सागर, रहली. विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर. प्रजापति, रहली जिला सागर की न्यायालय ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार व गर्भवती करने के अभियुक्त शनि उर्फ प्रिंस पिता शीतलचंद्र जैन उम्र 33 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत रहली जिला सागर को भादवि की धारा 376(2)एन सहपठित धारा 3/4 सहपठित धारा
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा रूपेश नाईक साहब द्वारा आरोपी सखाराम पिता भुवानसिंह को धारा 363, 366, 376(1), 376(2)एन भादवि, एवं 5एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी इंदिरा चौहान द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना दिनाक
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा रूपेश नाईक द्वारा आरोपी गोलू पिता विक्रम डावर निवासी गोई को धारा 376(1), 376(2)एफ 384, 450, 292, 354ग भादवि, एवं 3/4, 11, 12, 13, 14 पाक्सो एवं 67बी आई टी एक्ट में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा की गई।
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी कलरसिंह पिता दुर्गा थाना सेंधवा ग्रामीण को धारा 363, 366, 376(3), 376(2)एन, 344 भादवि एवं 3/4, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी निलेश पिता जगदीश भालसे उम्र 21 वर्ष निवासी शांतिनगर इंदौर को धारा 363, 366ए, 377, 376(2)आई, 376(2)एन, भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी द्वारा आरोपी पुनमचंद पिता ध्यानसिंग थाना ठीकरी, जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376(2)एन, 376(2)आई भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सेधवा श्रीमती कृष्णा परस्ते सा. द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोपी विश्वास पिता तनुराम थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366, 376, (आई) एन, भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजन
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अषोक माली पिता गोरेलाल माली उम्र करीब 50 साल निवासी खिरिया वार्ड, बीना जिला सागर को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 15000 (पंद्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी केशव उर्फ कृष्णा पिता शांतिलाल लोनखेड़े उम्र 37 वर्ष निवासी कल्याणपुरा जिला बड़वानी को धारा 354 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम करावास तथा 10,000/- रू. का अर्थदण्ड एवं लैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी इन्दरसिंह पिता रामप्रसाद राठौड उम्र 35 वर्ष निवासी आमला मज्जू थाना जावर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी गौरव शर्मा उर्फ नान्टी पिता रविन्द्र शर्मा निवासी पटवा सेरी वार्ड नं 6 शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी उसका पति काम से गांव में गया
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी, उसका पति काम से गांव में
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपीगण 1-अर्जुन उर्फ गोलू पिता फूलसिंह मालवीय उम्र 23 वर्ष निवासी पटाडिया नजदी थाना पीपलरवॉ जिला देवास 2- बाबुलाल पिता देवीलाल मालवीय उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड न. 14 गुरू नानक मार्ग सोनकच्छ जिला देवास का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।