May 12, 2024

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला, तहसील-खुरई जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के अभियुक्त शैतान सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 9(डी) सहपठित धारा 10 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वृंदा चौहान द्वारा की गई।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक-01.03.2021 को जब अभियोक्त्री के माता-पिता खेत पर मसूर काटने गये हुए थे तब अभियुक्त शैतान सिंह लोधी पिता खिलान सिंह लोधी उम्र 24 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत मालथौन जिला सागर अभियोक्त्री के पास आया तथा उसे फुसलाकर अपने बाड़े तरफ बुलाया। अभियोक्त्री जब उसके बाड़े में चली गई तब अभियुक्त उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस पर अभियोक्त्री चिल्लाई, चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बहिन आ गई तब अभियुक्त वहां से भाग गया। अभियोक्त्री के माता-पिता जब खेत से बाहर आये तब अभियोक्त्री ने सारी घटना उन्हें बताई। बदनामी के डर के कारण विलंब से दिनांक-14.03.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोक्त्री के माता पिता ने दर्ज कराई। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त शैतान सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 9(डी) सहपठित धारा 10 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड दंडादेश पारित किया। मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत अप्राप्तवय अभियोक्त्री को 50 हजार रूपये प्रतिकर दिलाया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post डॉ. चरणदास महंत ने हरतालिका तीज की माताओं-बहनों को दी बधाई
Next post लोक कल्याण से जुड़े कार्यों के लियर शोएब हसन के योगदान की सराहना की
error: Content is protected !!