नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास
सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर. प्रजापति तहसील रहली जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त दयाराम पिता हरिसींग उर्फ हल्लू गौंड़ उम्र 21 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत रहली जिला सागर को भादंवि की धारा 354 सहपठित धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आषीष त्रिपाठी ने की।
मामला इस प्रकार है कि दिनांक-26.01.2021 को अभियोक्त्री ने थाना रहली में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक-25.01.2021 को शाम करीब 04 बजे वह घर से थोड़ी दूर जंगल में लेट्रिन करने गई थी तभी अचानक वहां दयाराम गौंड़ आया और गंदी नीयत से उसके दोनों हाथ की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगा तो वह चिल्लाई और दयाराम से हाथ छुड़ाकर भागने लगी तो दयाराम ने उसे धक्का दे दिया जिससे अभियोक्त्री गिर पड़ी जिससे उसे माथे में बांयी ओर मूंदी चोट एवं मुंह में नाक के पास चोट आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना रहली में भादवि व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान थाना रहली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले के अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेख किये गये। घटना स्थल का नक्षा तैयार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त दयाराम गौंड़ को भादवि की धारा 354 सहपठित धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये अर्थदण्ड का दंडादेश पारित किया।